संभल: हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, संपत्ति हो सकती है कुर्क, 23 FIR दर्ज

यूपी के संभल में मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, बेटे एनोस हबीब और सहयोगी पर ₹7 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के आरोप में 23 FIR दर्ज की गई हैं. ये लोग FLC कंपनी के नाम पर बिटकॉइन में उच्च रिटर्न का झांसा देकर ठगी कर रहे थे. एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के अनुसार, किसी भी निवेशक को पैसा नहीं मिला. अब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है.

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हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब (फाइल फोटो) हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • संभल ,
  • 08 अक्टूबर 2025,
  • अपडेटेड 5:14 PM IST

उत्तर प्रदेश के संभल से करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, उनके बेटे एनोस हबीब और सहयोगी सैफुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. ये ठगी ₹7 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है. 

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ठगी के आरोप में कुल 23 एफआईआर दर्ज की हैं. आरोपी FLC कंपनी के नाम पर बिटकॉइन निवेश में 50-70 प्रतिशत वार्षिक रिटर्न का झांसा देकर लोगों से ठगी कर रहे थे. इस बीच संभल पुलिस ने जावेद हबीब और बेटे के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है. 

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एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जावेद हबीब और उनके बेटे एनोस हबीब ने FLC कंपनी के नाम से एक निवेश योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत बिटकॉइन खरीदने पर निवेशकों को 50 से 70 प्रतिशत तक वार्षिक रिटर्न का वादा किया गया था. एसपी बिश्नोई के अनुसार, ठगों ने प्रत्येक निवेशक से लगभग ₹5 से ₹7 लाख लिए थे, लेकिन ढाई साल बीत जाने के बाद भी किसी को उनका पैसा वापस नहीं मिला. 

38 लोग बने शिकार, दर्ज हुईं 23 FIR

जांचकर्ताओं ने अब तक 38 लोगों की पहचान की है जिन्हें इस योजना के माध्यम से धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया है. एसपी बिश्नोई ने बताया कि जावेद हबीब, उनके बेटे एनोस हबीब और सहयोगी सैफुल के खिलाफ कुल 23 एफआईआर दर्ज की गई हैं. उन्होंने कहा कि यह घोटाला संगठित गिरोह की तरह चलाया जा रहा था. इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. 

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लुकआउट नोटिस जारी, संपत्ति हो सकती है कुर्क

पुलिस ने सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है. एसपी ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी पीड़ितों का पैसा वापस करने में विफल रहते हैं, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत उनकी संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है. 

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