'सोशल मीडिया पर नियम विरुद्ध पोस्ट ना करें', यूपी पुलिस के नवनियुक्त सिपाहियों के लिए निर्देश जारी

उत्तर प्रदेश पुलिस में नवनियुक्त 60244 सिपाहियों/आरक्षियों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी हुए हैं. ये दिशा-निर्देश सोशल मीडिया को लेकर हैं. इसमें कहा गया है कि नवनियुक्त सिपाही सोशल मीडिया पर नियम विरुद्ध पोस्ट ना करें.

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संतोष शर्मा

  • लखनऊ ,
  • 20 जून 2025,
  • अपडेटेड 1:06 PM IST

यूपी पुलिस में नवनियुक्त 60244 सिपाहियों/आरक्षियों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी हुए हैं. ये दिशा-निर्देश सोशल मीडिया को लेकर हैं. इसमें कहा गया है कि नवनियुक्त सिपाही सोशल मीडिया पर नियम विरुद्ध पोस्ट ना करें. इस बाबत एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रदेश के सभी जिलों के एसपी, एसएसपी व पुलिस कमिश्नर को निर्देशित किया है. 

दरअसल, नियुक्ति पत्र पाने के बाद कई नौजवानों ने सोशल मीडिया पर तरह-तरह की पोस्ट डालना शुरू कर दिया था. कुछ तो ट्रेनिंग के वीडियो तक अपलोड करने लगे. ऐसे में आरक्षियों को सोशल मीडिया पर ट्रेनिंग से जुड़े वीडियो बनाने को लेकर भी विभाग ने निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि विभाग की नियम-शर्तें और गोपनीयता को लेकर सोशल मीडिया की नियमावली का पालन सुनिश्चित किया जाए. 

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गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 60 हजार से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती हुई है. इनके आने से पुलिस को नई ताकत मिली है. लेकिन, इस बीच सोशल मीडिया पर नया ट्रेंड भी शुरू हो गया है जिसमें देखा गया कि नए भर्ती हुए सिपाहियों की इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बनाई गई रील्स वायरल हो रही हैं. यूजर्स ने इसको लेकर सवाल उठाए तो विभाग हरकत में आया और फौरन 'गाइडलाइन' जारी कर दी. आदेश जारी हुआ है कि नवनियुक्त आरक्षी सोशल मीडिया का प्रयोग करते वक्त विभाग के नियमों और अनुशासन का उल्लंघन ना करें. फिलहाल, इन सबकी सोशल मीडिया ट्रेनिंग भी होगी. 
 
आपको बता दें कि 15 जून को लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे थे. इसमें 12000 से ज्यादा महिलायें/लड़कियां भी शामिल हैं. इस भर्ती को लेकर अमित शाह ने सीएम योगी को बधाई भी दी थी. साथ ही कहा था कि नई भर्ती से प्रदेश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था और सुदृढ़ होगी. 

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