देवरिया में मारे गए प्रेमचंद यादव के परिवार को कोर्ट से बड़ी राहत, घर पर नहीं चलेगा बुलडोजर

देवरिया में दुबे परिवार के 5 लोगों की हत्या के बाद तहसीलदार ने 11 अक्टूबर को प्रेमचंद यादव के मकान के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था. इसके बाद मृतक परिवार ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. परिवार के सदस्य राम भवन यादव ने कोर्ट से गुहार लगाई थी. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को तहसीलदार के आदेश के खिलाफ दो हफ्ते में डीएम के यहां अपील दाखिल करने के लिए कहा है.

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फाइल फोटो. फाइल फोटो.

संतोष शर्मा

  • देवरिया ,
  • 16 अक्टूबर 2023,
  • अपडेटेड 11:03 PM IST

यूपी के देवरिया में 2 अक्टूबर को हुए हत्याकांड में दो पक्षों के 6 लोगों की हत्या हुई थी. पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या के बाद उसके समर्थकों ने सत्य प्रकाश दुबे समेत परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी थी. इस मामले में राजस्व और पुलिस विभाग की कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के तहसीलदार के आदेश पर रोक लगा दी है.

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दरअसल, वारदात के बाद तहसीलदार ने 11 अक्टूबर को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था. इसके बाद मृतक परिवार ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. परिवार के सदस्य राम भवन यादव ने कोर्ट से गुहार लगाई थी. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को तहसीलदार के आदेश के खिलाफ दो हफ्ते में डीएम के यहां अपील दाखिल करने के लिए कहा है.

डीएम को 3 महीने में अर्जी पर फैसला लेने का निर्देश

साथ ही देवरिया के डीएम को 3 महीने में अर्जी पर उचित फैसला लेने का निर्देश दिया है. तब तक कोर्ट ने 200 वर्ग गज में बने घर को गिराए जाने पर रोक लगा दी है. याचिकाकर्ता की तरफ से शुक्रवार को हाईकोर्ट में तीन अर्जी दाखिल की गई थीं. ये अर्जी सोमवार को जस्टिस चंद्र कुमार राय की कोर्ट में मेंशन की गईं. कोर्ट से आज ही सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया गया.

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अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई की

इसके बाद अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई की और आदेश पारित किया. अन्य दो याचिकाएं मंगलवार को क्षेत्राधिकार वाली दूसरी अदालत में मेंशन की जाएंगी. याचिकाकर्ता की तरफ से उनके वकील अरुण यादव और बाबूराम यादव ने कोर्ट में दलीलें दी.

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