UP: भदोही कोर्ट का फैसला, युवक की हत्या के जुर्म में तीन भाइयों को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एक अदालत ने मंगलवार को 2023 के एक हत्या के मामले में तीन भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. तीनों भाइयों ने एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

aajtak.in

  • भदोही,
  • 09 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 8:26 AM IST

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एक अदालत ने मंगलवार को 2023 के एक हत्या के मामले में तीन भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस बात की जानकारी एक न्यूज एजेंसी को  एक अधिकारी ने दी. जिसके मुताबिक जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश दुबे की अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 27000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

जिला सरकारी वकील मुकेश उपाध्याय के अनुसार तीनों दोषियों - कासिम, हाशिम और अमीन उर्फ ​​डीजल को कोतवाली थाना क्षेत्र के घमहापुर मोहल्ले में सौदागर अली की हत्या का दोषी पाया गया. 13 अक्टूबर 2023 को की गई यह हत्या पुरानी रंजिश का नतीजा थी. न्यायाधीश ने यह भी निर्देश दिया कि वसूले गए कुल जुर्माने की आधी राशि पीड़ित की मां सईदुल निसा को दी जाए.

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शराब पीने के दौरान की थी धारदार हथियार से हत्या

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने कहा कि हत्या बदले की भावना से की गई थी. जून 2021 में सौदागर अली ने कथित तौर पर दोषियों के सबसे छोटे भाई साबिर की शराब पिलाकर हत्या कर दी थी. जिसके बाद सौदागर को गिरफ्तार किया गया और बाद में अगस्त 2023 में जमानत पर रिहा कर दिया गया.

13 अक्टूबर, 2023 की रात को तीनों लोगों ने सौदागर अली को फरीदन तालाब के पास शराब पीते हुए देखा और उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पीड़ित की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई. 

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