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बिना मास्क घर से बाहर निकला शख्स, लगा 5000 रु का जुर्माना

aajtak.in
  • 29 अप्रैल 2020,
  • अपडेटेड 7:36 PM IST
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कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन जारी है और कई राज्यों में लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. केरल में एक शख्स को सरकार के इस आदेश को नहीं मानना भारी पड़ा. पुलिस ने उस पर 5000 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया है.

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दरअसल, केरल के वायनाड में बिना मास्क लगाए बाहर निकलने पर पुलिस ने एक शख्स पर पांच हजार का जुर्माना लगा दिया. बता दें कि केरल कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित है और देश में इस वायरस का पहला मरीज इसी राज्य में मिला था.

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मास्क नहीं पहनने वाले शख्स पर भारी भरकम जुर्माना लगाए जाने को लेकर एसपी इलंगो ने कहा, केरल पुलिस अधिनियम (केपीए) 118 ई के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जुर्माना वसूला जाएगा. वो व्यक्ति बिना मास्क लगाए लगाए बाहर निकला इसलिए उससे 5000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा."

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उन्होंने बताया कि अगर मास्क नहीं पहनने वाला व्यक्ति इस जुर्माने को कोर्ट में चुनौती देता है तो कानून के मुताबिक अगर वो दोषी पाया गया तो उसे तीन साल की कैद या 10 हजार रुपये जुर्माना या फिर दोनों की सजा मिल सकती है.

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इतना ही नहीं केरल में लॉकडाउन के नियमों को बेहद सख्त बना दिया गया है और एक दुकानदार पर भी एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. दुकानदार पर यह जुर्माना दुकान में ग्राहकों के लिए हैंड सैनिटाइजर नहीं रखने की वजह से लगाया गया.

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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक केरल में अब तक कोरोनों के 485 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है जबकि 359 लोगों ने इस महामारी से ठीक हुए हैं.

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