अगर आप संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के नागरिक हैं और भारत घूमने आना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. भारत सरकार ने यूएई के नागरिकों के लिए वीजा-ऑन-अराइवल (VOA) सुविधा का दायरा बढ़ा दिया है. अब यह सुविधा कुछ चुनिंदा एयरपोर्ट पर नहीं, बल्कि देश के नौ प्रमुख हवाई अड्डों पर उपलब्ध है. यह पहल भारत और यूएई के बीच दोस्ती और रिश्तों को मजबूत करने के लिए की गई है. इस विस्तार का मतलब है कि यूएई के नागरिक अब हर साल बिना किसी परेशानी के असीमित बार भारत आ सकेंगे, जिससे यात्रा करना बहुत ही आसान और सुविधाजनक हो जाएगा.
भारत सरकार ने इस सुविधा को कई बड़े शहरों के हवाई अड्डों तक पहुंचा दिया है. पहले यह सुविधा केवल कुछ ही जगहों पर थी, लेकिन अब यूएई के यात्री देश के 9 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इसका उपयोग कर सकेंगे. इस सूची में अब कालीकट और अहमदाबाद जैसे नए एयरपोर्ट भी शामिल हो गए हैं. इसके अलावा, पहले से मौजूद बड़े एयरपोर्ट, जैसे बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और कोच्चि पर भी यह सुविधा जारी रहेगी. इन नौ प्रमुख एयरपोर्टों पर यह सुविधा शुरू करने का मतलब है कि भारत सरकार यूएई से आने वाले ज्यादा यात्रियों को अच्छी सेवा देना चाहती है. यह कदम दिखाता है कि भारत विदेशी नागरिकों, खासकर यूएई जैसे पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों के लिए यात्रा को कितना आसान बनाना चाहता है.
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वीजा-ऑन-अराइवल (VOA) की यह सुविधा यूएई के सभी पासपोर्ट धारकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी, इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं. यह सुविधा सिर्फ उन्हीं यूएई नागरिकों को मिलेगी जिन्होंने पहले कभी भारतीय ई-वीजा या नियमित वीजा लिया है. इसका मतलब है कि अगर आप पहली बार भारत आ रहे हैं, तो आपको पहले ई-वीजा या सामान्य वीजा के लिए आवेदन करना होगा. पहली यात्रा के बाद ही, आप अगली यात्राओं में वीजा-ऑन-अराइवल का लाभ ले सकते हैं.
यह वीजा-ऑन-अराइवल यात्रियों को भारत में 60 दिनों तक रहने की अनुमति देता है. अगर डबल-एंट्री वीजा मिलता है, तो वे इस अवधि के दौरान देश में दो बार प्रवेश कर सकते हैं. यह वीजा घूमने-फिरने, व्यापार, इलाज या कॉन्फ्रेंस में भाग लेने जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए मान्य है. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि एक बार जारी होने के बाद, इस वीजा-ऑन-अराइवल को बढ़ाया नहीं जा सकता और न ही इसे नौकरी या पढ़ाई जैसे किसी और प्रकार के वीजा में बदला जा सकता है.
इस आसान वीजा-ऑन-अराइवल सुविधा में एक खास नियम जोड़ा गया है. यह सुविधा उन यूएई नागरिकों को नहीं मिलेगी जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, या जो वहां स्थायी रूप से रहते हैं, या जिनके माता-पिता या दादा-दादी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था. ऐसे यात्रियों को यूएई में मौजूद भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास के माध्यम से सामान्य वीजा आवेदन प्रक्रिया को ही अपनाना होगा.
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इसके अलावा, यूएई से पहली बार आने वाले पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य की यात्राओं पर वीजा-ऑन-अराइवल का उपयोग करने से पहले ई-वीजा या नियमित वीजा के लिए आवेदन करें. यह ई-वीजा या नियमित वीजा प्रारंभिक प्रवेश दस्तावेज के रूप में काम करेगा, जिसके बाद ही यात्री अगली यात्राओं के लिए वीजा-ऑन-अराइवल का लाभ उठा सकते हैं.
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