INX मीडिया मामला: चिदंबरम की जमानत याचिका पर SC कल करेगा सुनवाई

चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था.

Advertisement
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम (IANS फाइल फोटो) कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम (IANS फाइल फोटो)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 03 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 8:09 PM IST

  • चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी
  • हाई कोर्ट ने पी. चिदंबरम को जमानत देने से इनकार कर दिया है

आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. जस्टिस आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. इस पीठ में जस्टिस आर. भानुमति और ए. एस. बोपन्ना शामिल हैं. बता दें, पी. चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदंबरम को आईएनएक्स मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था.

Advertisement

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था. पूर्व केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम का नाम आईएनएक्स मीडिया मामले में पीटर और इंद्राणी मुखर्जी की ओर से नाम लिए जाने के बाद सामने आया. दंपति फिलहाल इंद्राणी मुखर्जी की पहली शादी से हुई बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में मुबंई की जेल में बंद है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी चिदंबरम के खिलाफ 2017 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दायर किया है.

चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से उनकी जमानत याचिका रद्द किए जाने के तीन दिन बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की जल्द सुनवाई के लिए याचिका दायर की है. चिदंबरम की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह याचिका दायर की.

Advertisement

जस्टिस रमन्ना ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री की याचिका को सूचीबद्ध करने पर निर्णय चीफ जस्टिस रंजन गोगोई लेंगे. इसके बाद उन्होंने यह याचिका विचार करने के लिए उनके पास भेज दी. चिदंबरम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement