सलमान से जुड़े काला हिरण केस की सुनवाई से जज ने किया इनकार, अब नई बेंच करेगी फैसला

राजस्थान हाईकोर्ट में बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले से जुड़ी अपीलों पर जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की बेंच ने सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने मामला पुट अप अनदर बेंच कर दिया है. अब केस मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जाएगा, जहां तय होगा कि आगे सुनवाई किस बेंच में होगी.

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सलमान खान (Photo: X/@BeingSalmanKhan) सलमान खान (Photo: X/@BeingSalmanKhan)

अशोक शर्मा

  • जोधपुर ,
  • 16 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 4:29 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट में बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले से जुड़ी अपीलों पर सुनवाई एक बार फिर टल गई है. जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की बेंच ने इन अपीलों पर सुनवाई से इनकार कर दिया. इसके बाद कोर्ट ने मामला पुट अप अनदर बेंच कर दिया है. अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा. इसके बाद तय होगा कि आगे इन अपीलों पर किस बेंच में सुनवाई होगी. फिलहाल कोर्ट में कुल दो अपीलों पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब मामला लंबित हो गया है.

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कांकाणी हिरण शिकार मामले में सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेन्द्रे को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से लीव टू अपील पेश की गई है. यह अपील राजस्थान हाईकोर्ट में विचाराधीन है. यह मामला वर्ष 1998 में लूणी थाने में दर्ज किया गया था. आरोप है कि 1 और 2 अक्टूबर 1998 की मध्य रात में शिकार किया गया था.  इस मामले में अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली बेन्द्रे, तब्बू और दुष्यंत सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ था.

जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की बेंच ने सुनवाई से किया इनकार

सलमान खान के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9/51 के तहत कार्रवाई हुई थी. सलमान खान को छोड़कर सभी सह आरोपियों को 5 अप्रैल 2018 को बरी कर दिया गया था. वहीं सलमान खान को 5 अप्रैल 2018 को पांच साल की सजा सुनाई गई थी.

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सह आरोपियों की बरी के खिलाफ सरकार की लीव टू अपील जारी

सजा के खिलाफ सलमान खान ने जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर में अपील दायर की थी और जमानत पर रिहा हुए थे. बाद में सलमान की अपील को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए याचिका दी गई थी. हाईकोर्ट के आदेश पर 21 मार्च 2022 को यह अपील हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई. इस मामले में अधिवक्ता महिपाल विश्नोई का भी बयान सामने आया है.
 

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