SIR प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SIR करवाना चुनाव आयोग का अधिकार है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार रहेगी. कोर्ट ने अपने फैसले में SIR की प्रक्रिया को वैध बताया है और साथ ही ये भी कहा कि निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से इस फैसले का पालन किया है.