सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक करार दिया है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग को SIR के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है और यह मनमाना नहीं ह. कोर्ट ने कहा है कि ये असंवैधानिक नहीं बल्कि कानूनी तौर पर सही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने का अधिकार है.