आज से MP में 'डबल' सख्ती... दोपहिया पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य, इन 5 जिलों पर खास फोकस

MP News: MP के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन जिलों में विशेष सख्ती बरती जाएगा. इसका कारण यह है कि पूरे प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली कुल मौतों में से 58% मौतें इन्हीं 5 जिलों में दर्ज हुई हैं.

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हेलमेट न लगाने वाले वाहन चालकों के कटे चालान.(Photo:ITG) हेलमेट न लगाने वाले वाहन चालकों के कटे चालान.(Photo:ITG)

रवीश पाल सिंह

  • भोपाल,
  • 06 नवंबर 2025,
  • अपडेटेड 1:20 PM IST

मध्यप्रदेश में सड़क हादसों में बढ़ती मौतों को देखते हुए आज से प्रदेशभर में हेलमेट अनिवार्यता को लेकर पुलिस का विशेष अभियान शुरू हो गया है. अब न केवल दोपहिया वाहन चालक, बल्कि पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा.

राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 6 नवंबर से पूरे प्रदेश में यह अभियान शुरू किया गया है. इस दौरान ट्रैफिक पुलिस हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. पुलिस का कहना है कि यह अभियान केवल चालान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर भी फोकस किया जाएगा.

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भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन इन पांच जिलों में अभियान को लेकर विशेष सख्ती बरती जाएगी. कारण यह है कि पूरे प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में से 58 प्रतिशत मौतें इन्हीं जिलों में दर्ज हुई हैं. 

2 व्हीलर्स पर अगर एक शख्स ने हेलमेट पहना है और दूसरे ने नहीं तो 300 रुपए का चालान होगा और अगर दोनों ने हेलमेट नहीं पहना तो 500 रुपए का जुर्माना होगा. 

 एक नजर आंकड़ों पर:-
- 2024 में प्रदेशभर में 14 हजार 791 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई 
- इंदौर: शहर में 2 हजार 425 और ग्रामीण क्षेत्र में 290 मौतें
- भोपाल: शहर में 945 और ग्रामीण क्षेत्र में 235 मौतें
- जबलपुर: 2,035 मौतें
- उज्जैन: 1,536 मौतें
- ग्वालियर: 1,049 मौतें
- इन पांच जिलों में कुल 8 हजार 515 लोगों की जान गई, जो राज्य की कुल मौतों का 58 प्रतिशत है.
 

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