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क्या मकान मालिक को बिना बताए रेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं?

aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 26 मार्च 2026,
  • अपडेटेड 1:15 PM IST
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किराए के घर में रहने के लिए रेंट एग्रीमेंट बनवाना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यह मकान मालिक और किरायेदार के बीच एक कानूनी सुरक्षा कवच (Legal Shield) की तरह काम करता है. इसमें किराया, रहने की अवधि, नियम और शर्तें साफ-साफ लिखी होती हैं, जिससे भविष्य में किसी भी तरह के विवाद से बचा जा सकता है. रेंट एग्रीमेंट दोनों पक्षों के अधिकार और जिम्मेदारियों को तय करता है, इसलिए बिना इसके रहना खतरा भरा हो सकता है.
 

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तीस हजारी कोर्ट के वकील महमूद आलम ने बताया कि मकान मालिक को बिना बताए रेंट एग्रीमेंट बनाना कानूनी रूप से मान्य नहीं होता, क्योंकि यह एक ऐसा समझौता है जिसमें मकान मालिक और किरायेदार दोनों की सहमति और हस्ताक्षर जरूरी होते हैं. यदि बिना जानकारी या अनुमति के एग्रीमेंट बनाया जाता है, तो उसे फर्जी माना जा सकता है और भविष्य में कानूनी समस्या भी हो सकती है.
 

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मकान मालिक को बिना बताए रेंट एग्रीमेंट बनाना कानूनी रूप से मान्य नहीं होता, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट एक ऐसा लिखित समझौता होता है जो मकान मालिक और किरायेदार के बीच आपसी सहमति से किया जाता है. इसमें दोनों पक्षों के नाम, पता, किराया, अवधि, शर्तें आदि स्पष्ट रूप से लिखी जाती हैं और दोनों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं. बिना मकान मालिक की जानकारी या अनुमति के बनाया गया एग्रीमेंट अधूरा और अवैध माना जाता है, क्योंकि इसमें एक पक्ष की सहमति शामिल ही नहीं होती.
 

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अगर कोई व्यक्ति बिना मकान मालिक को बताए रेंट एग्रीमेंट बनाता है, तो यह भविष्य में गंभीर कानूनी समस्याएं पैदा कर सकता है. ऐसे एग्रीमेंट को अदालत में मान्यता नहीं मिलती और इसे फर्जी या धोखाधड़ी माना जा सकता है. इसके अलावा मकान मालिक को अधिकार होता है कि वह ऐसे किरायेदार के खिलाफ कार्रवाई करे या उसे मकान खाली करने के लिए कहे. इसलिए हमेशा रेंट एग्रीमेंट सही प्रक्रिया और दोनों पक्षों की जानकारी व सहमति से ही बनाना चाहिए.
 

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मकान मालिक को बिना बताए रेंट एग्रीमेंट बनाना कानूनी रूप से मान्य नहीं होता, क्योंकि यह एक ऐसा समझौता है जिसमें मकान मालिक और किरायेदार दोनों की सहमति और हस्ताक्षर जरूरी होते हैं. यदि बिना जानकारी या अनुमति के एग्रीमेंट बनाया जाता है, तो उसे फर्जी माना जा सकता है और भविष्य में कानूनी समस्या भी हो सकती है.

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आपको बता दें कि एग्रीमेंट दो पक्षों के बीच होता है. मकान मालिक (Landlord) और किरायेदार (Tenant) के बीच होता है. दोनों की सहमति और साइन जरूरी होते हैं. मालिक की अनुमति जरूरी है.

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अगर मालिक को बताए बिना एग्रीमेंट बनाया जाता है, तो वह फर्जी (Invalid) माना जाएगा और कोर्ट में इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी. साइन और वेरिफिकेशन जरूरी होता है.

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बिना मकान मालिक की जानकारी या अनुमति के बनाया गया एग्रीमेंट अधूरा और अवैध माना जाता है, क्योंकि इसमें एक पक्ष की सहमति शामिल ही नहीं होती.

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