सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना निर्णय सुनाया है. शीर्ष अदालत ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को खारिज कर दिया है. निर्णय के अनुसार, वक्फ बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में से तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी, जिसके तहत वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था.