सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से मना कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इन दोनों की कथित साजिश में भूमिका अन्य आरोपियों से अलग और ज्यादा महत्वपूर्ण है. साथ ही, अदालत ने इस मामले में गुलफिशा फातिमा और पांच अन्य आरोपियों को कड़ी शर्तों के साथ जमानत प्रदान की है.