धारा 124 ए हमेशा से ही विवादित रही है. खासतौर से इसके राजनीतिक इस्तेमाल के आरोपों को लेकर लेकिन इस धारा के इस्तेमाल को लेकर समय-समय पर अदालतें और लॉ कमीशन एडवाइजरी जारी करते रहे हैं. लॉ कमीशन ने वर्ष 2018 में ऐसी ही एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें कहा गया था कि धारा 124 ए सिर्फ उन मामलों में लागू होनी चाहिए जहां किसी भी कार्य के पीछे की मंशा हिंसा और अवैध साधनों से सरकार को उखाड़ फेंकने की है. लॉ कमीशन ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के हर गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता. देखें वीडियो.
The Supreme Court on Wednesday put on hold Section 124A of the Indian Penal Code, known as the sedition law in common parlance. Watch this video to know more about this law and It's History.