UP: नायब तहसीलदार पर हमले का आरोप, बीजेपी नेता सहित 80 अज्ञात लोगों पर केस

नायब तहसीलदार मानवेंद्र सिंह ने कोतवाली स्वार में तहरीर देकर शिकायत दर्ज करवाई. उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पंचायत अध्यक्ष मसवासी के अध्यक्ष दिनेश गोयल ने उनको मां की गाली दी और उनका कॉलर पकड़कर जान से मारने की नीयत से कई लोग उन्हें मारने के लिए आ गए.

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नायब तहसीलदार पर जानलेवा हमला करने के आरोप में बीजेपी नेता सहित 80 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज  (प्रतीकात्मक तस्वीर) नायब तहसीलदार पर जानलेवा हमला करने के आरोप में बीजेपी नेता सहित 80 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज (प्रतीकात्मक तस्वीर)

आमिर खान

  • रामपुर,
  • 15 जून 2024,
  • अपडेटेड 6:41 AM IST

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में रामपुर के मसवासी नगर पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी नेता दिनेश गोयल सहित 70 से 80 लोगों के खिलाफ कोतवाली स्वार में केस दर्ज किया गया है. इन लोगों पर नायब तहसीलदार के साथ मारपीट करने, जान से मारने की नीयत से हमला करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं. एफआईआर खुद नायब तहसीलदार ने ही दर्ज कराई है.

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मामला स्वार के मसवासी इलाके का है. एक डंपर की टक्कर से ई-रिक्शा चालक के दोनों पैर कुचल गए थे. इस घटना के बाद मसवासी नगर पंचायत अध्यक्ष दिनेश गोयल और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और मुख्य मार्ग अवरुद्ध कर दिया था. जानकारी मिलने पर स्वार कोतवाल और मसवासी चौकी इंचार्ज फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारी नायब तहसीलदार ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नियंत्रण करने की कोशिश की. इस बीच बीजेपी नेता और नगर पंचायत अध्यक्ष दिनेश गोयल से नायब तहसीलदार की झड़प हो गयी.

'गंदी-गंदी गालियां...'

आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष ने नायब तहसीलदार को गंदी-गंदी गालियां दी. इसके साथ ही उनका कॉलर पकड़कर जान से मारने की नीयत से कई लोगों के साथ उन पर हमला बोल दिया. मौके पर मौजूद पुलिस ने नायब तहसीलदार मानवेंद्र सिंह को किसी तरह उनके चुंगल से छुड़ाया, जिसके बाद उनकी जान बचाई जा सकी. 

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नायब तहसीलदार मानवेंद्र सिंह ने कोतवाली स्वार में तहरीर देकर शिकायत दर्ज करवाई. उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पंचायत अध्यक्ष मसवासी के अध्यक्ष दिनेश गोयल ने उनको मां की गाली दी और उनका कॉलर पकड़कर जान से मारने की नीयत से कई लोग उन्हें मारने के लिए आ गए. इस मामले में कोतवाली स्वार पुलिस ने नगर पंचायत अध्यक्ष दिनेश गोयल और 70 से 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 504, 307, 332 और 353 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुट गई है.

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