दिल्ली के रिज एरिया में पेड़ कटाई का मामला... सुप्रीम कोर्ट ने DDA अधिकारियों पर लगाया 25000 का जुर्माना

दिल्ली के रिज एरिया में बिना अनुमति बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने डीडीए के एक अधिकारी पर जुर्माना लगाया और तीन सदस्यीय कमेटी बनाकर सुधार करने के लिए कदम उठाने को कहा है.

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सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 28 मई 2025,
  • अपडेटेड 7:33 PM IST

दिल्ली के रिज एरिया में बिना पूर्व अनुमति पेड़ काटे जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही अवमानना कार्रवाई का मामला सामने आया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) के अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाते हुए ₹25,000 का जुर्माना लगाया है. हालांकि, कोर्ट ने डीडीए अधिकारियों के खिलाफ चल रही अवमानना की प्रक्रिया को स्थगित करते हुए कहा है कि विभागीय जांच जारी रहेगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तत्कालीन डीडीए के वाइस चेयरमैन, जो अब इस पद पर नहीं हैं, उनके खिलाफ अवमानना का मामला आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. कोर्ट ने 1996 के आदेश का उल्लंघन करने पर चिंता जताई, जिसके तहत पेड़ों की कटाई के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य थी. कोर्ट ने यह कहते हुए इस तथ्य को छिपाना कि पेड़ पहले ही काटे जा चुके हैं, गंभीर अक्षम्यता बताया और बताया कि डीडीए अधिकारियों का यह कृत्य आपराधिक अवमानना के दायरे में आता है.

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सत्ता का दुरुपयोग और प्रशासनिक अधिकारियों ने लिए गलत फैसले

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सत्ता का दुरुपयोग और प्रशासनिक अधिकारियों के गलत फैसले सामने आए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि भले ही इस कार्रवाई का उद्देश्य अस्पताल के लिए सड़कें चौड़ी करना था, फिर भी यह प्रशासनिक गलत निर्णय माना जाएगा.

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इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और डीडीए दोनों को इस मसले पर सुधार करने की सलाह दी है. अदालत ने तीन सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है, जो पेड़ों की कटाई के बाद पुनः रोपण के लिए योजना बनाएगी और अमल करेगी. इस कमेटी को निर्धारित समय पर कोर्ट में स्थिति रिपोर्ट पेश करनी होगी.

सड़क किनारे पेड़ लगाने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को निर्देश दिया है कि वह कनेक्टिंग रोड का कार्य पूरा करे और इस रोड के किनारे पेड़ लगाने की भी संभावना तलाशे. इसके साथ ही, अदालत ने यह भी कहा कि जिन लोग इस सड़क से लाभान्वित हुए हैं और जो संपन्न हैं, उनसे उचित भुगतान लिया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिल सके.

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीडीए को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ काटने जैसे काम को गंभीरता से लेना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए के वाइस चेयरमैन से पूछा था कि क्या उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश पर पेड़ काटे हैं. जांच के दौरान डीडीए के तीन अधिकारियों को अवमानना नोटिस भी जारी किए गए थे.

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