नेशनल हेराल्ड केस: 'ED ने कुछ दस्तावेज ठीक से दाखिल नहीं किए', कोर्ट की टिप्पणी, 2 मई को अगली सुनवाई

अदालत 2 मई को इस मामले की अगली सुनवाई करेगी. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा अन्य को फिलहाल नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया.

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सोनिया गांधी और राहुल गांधी (File photo) सोनिया गांधी और राहुल गांधी (File photo)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 26 अप्रैल 2025,
  • अपडेटेड 6:42 AM IST

नेशनल हेराल्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने कुछ दस्तावेज उचित तरीके से दाखिल या क्रमबद्ध नहीं किए हैं. अदालत ने कहा कि ईडी की पैरवी करते हुए वरिष्ठ वकील एस वी राजू ने कहा कि ईडी के जांच अधिकारी ऐसी किसी भी कमी को दूर करेंगे.

2 मई को होगी अगली सुनवाई

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अदालत 2 मई को इस मामले की अगली सुनवाई करेगी. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा अन्य को फिलहाल नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया.

ईडी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि कानून के नए प्रावधानों के अनुसार आरोपी की सुनवाई के बिना शिकायत (ईडी का आरोपपत्र के बराबर) पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता. ईडी ने अदालत से कहा, 'हम नहीं चाहते कि यह आदेश लंबा चले. नोटिस जारी किया जाए.'

चार्जशीट में कांग्रेस से जुड़े कई लोगों के नाम

हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि अदालत को यह संतुष्टि होने से पहले कि नोटिस की आवश्यकता है, वह 'ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती'. स्पेशल जज विशाल गोगने ने 9 अप्रैल को मामले की सुनवाई की थी और अगली सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल के लिए तय की थी. 

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चार्जशीट में कांग्रेस से जुड़े लोगों में सुमन दुबे और सैम पित्रोदा के साथ-साथ यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और डोटेक्स के अधिकारी सुनील भंडारी के नाम भी शामिल हैं. कांग्रेस ने ईडी की चार्जशीट की आलोचना करते हुए इसे 'राजनीतिक बदले' का मामला बताया था.

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