'फैसला तो दूर... हम इस कोर्ट को ही नहीं मानते', सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को भारत ने फिर लताड़ा

भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय के आदेश को पूरी तरह खारिज कर दिया है. विदेश मंत्रालय ने इस मध्यस्थ निकाय को अवैध बताते हुए उसके सभी आदेशों और फैसलों को शून्य करार दिया.

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भारत ने सिंधु जल संधि पर द हेग स्थित अंतराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के आदेश को मानने से किया इनकार. (File Photo: PTI) भारत ने सिंधु जल संधि पर द हेग स्थित अंतराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के आदेश को मानने से किया इनकार. (File Photo: PTI)

प्रणय उपाध्याय

  • नई दिल्ली,
  • 03 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 4:26 AM IST

भारत ने जम्मू-कश्मीर की किशनगंगा और रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय (International Court of Arbitration) के फैसले को सिरे से खारिज कर दिया है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया कि सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) के स्थगित रहने के दौरान भारत इस संधि के तहत किसी भी दायित्व को निभाने के लिए बाध्य नहीं है.

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विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, 'यह कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अवैध रूप से गठित है, जिसका कानून की नजर में कोई अस्तित्व ही नहीं है. यह कोर्ट भारत द्वारा एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपने अधिकारों के तहत की गई कार्रवाइयों की वैधता की जांच करने का अधिकार नहीं रखता.' भारत ने दोहराया कि उसने कभी भी इस तथाकथित 'इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन' के अस्तित्व को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है.

इस कोर्ट का गठन ही संधि का गंभीर उल्लंघन

भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सिंधु जल संधि के तहत इस निकाय का गठन अपने आप में संधि का गंभीर उल्लंघन है. इसलिए इस मंच के समक्ष की गई कोई भी कार्यवाही और इसके द्वारा दिया गया कोई भी फैसला या आदेश अवैध है और भारत उसे नहीं मानता. नीदरलैंड की प्रशासनिक राजधानी 'द हेग' (The Hague) स्थित इस मध्यस्थता अदालत ने भारत को निर्देश दिया था कि वह 9 फरवरी तक किशनगंगा और रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऑपरेशनल लॉगबुक जमा करे या ऐसा न करने का औपचारिक कारण बताए. भारत ने इस आदेश को खारिज कर दिया है.

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पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि स्थगित

विदेश मंत्रालय ने पहले भी कई बार कहा है कि भारत का स्पष्ट और स्थायी रुख यही रहा है कि इस तथाकथित मध्यस्थ निकाय का गठन ही सिंधु जल संधि का उल्लंघन है. ऐसे में इसके किसी भी फैसले को मानने का सवाल ही नहीं उठता. भारत का यह भी कहना है कि जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रायोजित करता रहेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगन में रहेगी. अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था.

धोखाधड़ी-हेरफेर पाकिस्तान का पुराना रवैया

इसके तहत भारत ने पाकिस्तान के साथ जल संबंधी आंकड़े- जैसे नदी का प्रवाह, बाढ़ की चेतावनी और ग्लेशियर पिघलने की जानकारी जैसी जानकारियां साझा करनी बंद कर दी हैं, जो पहले संधि के तहत एक नियमित दायित्व था. द हेग स्थित अदालत के आदेश को खारिज करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा, 'भारत इस तथाकथित आदेश को उसी तरह स्पष्ट रूप से खारिज करता है, जैसे उसने इस निकाय के पूर्व के सभी बयानों को खारिज किया है. पाकिस्तान के इशारे पर रची गई यह ताजा नौटंकी, वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में अपनी भूमिका से बचने की उसकी एक और हताश कोशिश है. अंतरराष्ट्रीय मंचों पर धोखाधड़ी और हेरफेर करने का पाकिस्तान का यह रवैया दशकों पुराना है.'

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