'GST रिफॉर्म का ट्रंप के टैरिफ से कोई लेना-देना नहीं...', वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया साफ

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि हालिया जीएसटी सुधारों का टैरिफ विवाद से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने कहा, 'टैरिफ टर्मॉइल वह मुद्दा नहीं है जिसने जीएसटी सुधार को प्रभावित किया. हम इस पर डेढ़ साल से काम कर रहे हैं.' 

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी काउंसिल की बैठक के संबंध में मीडिया को संबोधित करती हुईं. (Photo: PTI) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी काउंसिल की बैठक के संबंध में मीडिया को संबोधित करती हुईं. (Photo: PTI)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 03 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 11:32 PM IST

56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि हालिया जीएसटी सुधारों का टैरिफ विवाद से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने कहा, 'टैरिफ टर्मॉइल वह मुद्दा नहीं है जिसने जीएसटी सुधार को प्रभावित किया. हम इस पर डेढ़ साल से काम कर रहे हैं.' 

वित्त मंत्री ने कहा कि लंबे समय मंत्रियों का एक समूह बीमा वगैरह के दरों पर काम कर रहा था. इनमें से किसी का भी टैरिफ से कोई लेना-देना नहीं है. 

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जीएसटी राजस्व में कथित नुकसान के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा, 'अलग-अलग आंकड़े उछाले जा रहे हैं- इतना नुकसान, उतना नुकसान. मैं इस बहस में शामिल नहीं होऊंगी कि किसी ने इतना कहा, किसी ने उतना कहा. हमारे पास अपना डेटा है.'

जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कई फैसले

56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में Next-Gen GST रिफॉर्म्स को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें दरों में कटौती, प्रोसेस सुधार और उच्च श्रेणी के उत्पादों को 40% स्लैब में रखने का निर्णय शामिल है.

रोजमर्रा की जरूरी चीजें होंगी सस्ती

बता दें कि केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले GST रिफॉर्म का ऐलान किया है, जिसके तहत कई रोजमर्रा की जरूरी चीजें सस्ती हो गई हैं. अब हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, टूथ ब्रश और शेविंग क्रीम पर जीएसटी 18% से घटकर 5% हो गया है. इसी तरह बटर, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड, पैक्ड नमकीन, भुजिया, बर्तन, बच्चों के फीडिंग बोतल और नैपकिन, क्लिनिकल डायपर और सिलाई मशीन पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.

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दो टैक्स स्लैब खत्म करने की मंजूरी

वित्त मंत्री ने कहा कि GST काउंसिल ने जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने की मंजूरी दे दी है. काउंसिल ने 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म करने की मंजूरी दे दी है. 

सुपर लग्जरी सामान और पान मसाला पर 40% टैक्स

केंद्र सरकार ने जीएसटी रेट में बदलाव के तहत कुछ चुनिंदा आइटम्स पर 40% टैक्स लागू करने का फैसला किया है. इसमें सुपर लग्जरी गुड्स, पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा, एडेड शुगर वाले कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और पर्सनल यूज वाले एयरक्राफ्ट शामिल हैं. 

GST रिफॉर्म्स से आम जनता और MSMEs को मिलेगा बड़ा फायदा- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST रिफॉर्म्स के ऐलान पर ट्वीट कर कहा कि स्वतंत्रता दिवस भाषण में जिन Next-Generation GST रिफॉर्म्स का जिक्र किया था, वे अब हकीकत बन गए हैं. पीएम मोदी ने बताया कि केंद्र सरकार ने व्यापक GST दरों में कमी और प्रोसेस रिफॉर्म्स का विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका मकसद आम नागरिकों के लिए जीवन आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है.

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