नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया गांधी को ED का नया समन जारी, अब 26 को होगी पूछताछ

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने नया समन जारी किया है. बताया जा रहा है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले की जांच में शामिल होने के लिए अब 25 जुलाई की जगह 26 जुलाई को बुलाया गया है.

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कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी. -फाइल फोटो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी. -फाइल फोटो

मुनीष पांडे

  • नई दिल्ली,
  • 22 जुलाई 2022,
  • अपडेटेड 8:43 PM IST
  • गुरुवार को सोनिया गांधी से ईडी ने की थी पूछताछ
  • ईडी ने करीब सवा दो घंटे में सोनिया से पूछे थे कई सवाल

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने नया समन जारी किया है. बताया जा रहा है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले की जांच में शामिल होने के लिए अब 25 जुलाई की जगह 26 जुलाई को बुलाया गया है.

बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के सामने पेश हुईं और ED ने उनसे करीब सवा दो घंटे पूछताछ की. ये पूछताछ नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर थी. 75 वर्ष की सोनिया गांधी जांच एजेंसी के मुख्यालय में दोपहर करीब 12 बजे पहुंची थीं. उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी थे. इस दौरान प्रियंका वाड्रा दो बार सोनिया गांधी से मिलने के लिए पूछताछ वाले कमरे में गईं.

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सोनिया गांधी से पूछताछ के दौरान कांग्रेस ने किया था विरोध प्रदर्शन

गुरुवार को सोनिया गांधी से पूछताछ के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देशभर में ईडी की कार्रवाई का विरोध किया था. कांग्रेस नेताओं ने ईडी की इस कार्रवाई को मोदी सरकार की ओर से जोड़ते हुए कहा कि ये बदले की कार्रवाई है. 

राहुल गांधी से हुई थी करीब 50 घंटे पूछताछ

इससे पहले ईडी ने इसी मामले में राहुल गांधी से करीब 50 घंटे पूछताछ (अलग-अलग दिन) की थी. कांग्रेस ने राहुल से पूछताछ का विरोध किया था और उस दौरान सैंकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे. कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था.

क्या है नेशनल हेराल्ड केस?

नेशनल हेराल्ड केस में आज सोनिया गांधी ED के सामने पेश होंगी. लगभग 10 साल पुराने इस केस की जड़ें आजादी से पहले निकले एक अखबार से जुड़ी हैं. जिसे जवाहर लाल नेहरू ने निकाला था. इस केस में करोड़ों रुपये की जायदाद पर मालिकाना हक का विवाद है.

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