दिल्ली दंगा: शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत, भाई की शादी में होंगे शामिल

दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी शरजील इमाम को अदालत से अस्थायी राहत मिली है. दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 10 दिन की अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है.

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पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है. (File Photo: ITG) पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है. (File Photo: ITG)

अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 09 मार्च 2026,
  • अपडेटेड 4:18 PM IST

दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी शरजील इमाम को अदालत से राहत मिली है. दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने यह राहत उनके भाई की शादी में शामिल होने और बीमार मां की देखभाल करने के लिए दी है.

कोर्ट के इस आदेश के बाद शरजील इमाम को तय अवधि के लिए जेल से बाहर रहने की अनुमति मिल गई है. हालांकि यह राहत सीमित अवधि के लिए है. उन्हें 10 दिन बाद दोबारा अदालत के निर्देशों के अनुसार आगे की कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा.

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बताया गया है कि शरजील इमाम ने अदालत से पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि उनके भाई की शादी है और उनकी मां की तबीयत भी ठीक नहीं है. इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए बाहर जाने की अनुमति दी जाए.

अदालत ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी. शरजील इमाम का नाम दिल्ली दंगों की कथित साजिश से जुड़े मामले में सामने आया था. इस मामले में उनके खिलाफ जांच चल रही है और वो न्यायिक हिरासत में थे.

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