चुनाव जीतते ही मिशन पर लगे CM हिमंता, असम में UCC की आ गई डेट

असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा बाल विवाह और बहुविवाह पर पहले की कंट्रोल की बात कर चुके हैं. उन्होंने कहा है कि तीन पत्नियां रखना असम की संस्कृति नहीं है. अब दूसरी बार CM बनने के बाद उन्होंने UCC का दांव चल दिया है.

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CM हिमंता ने 26 मई UCC बिल विधानसभा में पेश करने का ऐलान किया है.  (Photo: PTI) CM हिमंता ने 26 मई UCC बिल विधानसभा में पेश करने का ऐलान किया है. (Photo: PTI)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 13 मई 2026,
  • अपडेटेड 10:20 PM IST

असम विधानसभा चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा आगे के एजेंडे पर काम में लग गए हैं. सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) लाने की घोषणा कर दी है. उन्होंने कहा कि असम कैबिनेट ने बुधवार को राज्य में UCC लागू करने को मंजूरी दे दी है. UCC बिल 26 मई को नई विधानसभा में पेश किया जाएगा. 

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राज्य सरकार ने आदिवासी जनता को इस बिल के दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है. 

मुख्यमंत्री हिमंता  सरमा ने सरकार के मुखिया के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि UCC बिल का मसौदा 26 मई को विधानसभा में पेश किया जाएगा।

UCC मुख्य रूप से चार विषयों को कवर करेगा. 

1. शादी की न्यूनतम उम्र
2. बहुविवाह पर रोक
3. माता-पिता की संपत्ति में बेटियों के लिए समान अधिकार
4. लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े मामले

CM हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, "यह पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया एक बड़ा फैसला है और यह उस वादे के मुताबिक है जो हमने चुनावों के दौरान किया था."

बता दें कि उत्तराखंड, गोवा और गुजरात पहले ही UCC लागू कर चुके हैं, असम सरकार ने इसे असम की जरूरतों के हिसाब से ढाला है.

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उन्होंने कहा, "हमने आदिवासी आबादी को UCC के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा है. असम के लोग जो भी रीति-रिवाज, परंपराएं और रस्में निभाते हैं, वे सभी UCC के दायरे से बाहर हैं."

उन्होंने आगे कहा कि UCC में उत्तराधिकार, विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप और विवाह और तलाक़ के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन से जुड़े मामले शामिल होंगे. 

असम की नई सरकार ने इस बिल का मसौदा सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन सरकार का कहना है कि बिल संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होगा.

सरमा ने कहा कि यह कानून अनुसूचित जनजातियों और आदिवासी समुदायों को छोड़कर सभी निवासियों के लिए एक समान सेट तैयार करेगा. साथ ही यह धर्म-आधारित अलग-अलग पर्सनल कानूनों की जगह एक साझा कानूनी ढांचा लाएगा ताकि समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके, मुख्य कानूनी शब्दों को परिभाषित किया जा सके और अलग अलग रीति-रिवाजों और आधुनिक पारिवारिक संरचनाओं को मान्यता मिल सके. 

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि विवाह से जुड़ी धार्मिक प्रथाएं और रस्में UCC के दायरे में नहीं आएंगी. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित UCC कानून का उद्देश्य नागरिक मामलों में एक समान व्यवस्था बनाना है, न कि किसी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित करना.

बाल विवाह, बहु विवाह पर सख्त बयान दे चुके हैं हिमंता

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सीएम हिमंता बिस्वा सरमा बाल विवाह, बहु विवाह जैसे मुद्दों पर सख्त रुख पहले ही दिखा चुके हैं. वे बंगाली-भाषी मुस्लिम समुदाय से बाल विवाह और बहुविवाह छोड़ने की अपील कर चुके हैं. उन्होंने कहा था कि वे दो-तीन पत्नियां नहीं रख सकते. यह असमिया संस्कृति नहीं है. सीएम लगातार कहते रहे हैं कि उन्हें बाल विवाह और बहु विवाह की प्रथा छोड़नी होगी.

बता दें कि भारत में उत्तराखंड पहला राज्य था जहां UCC लागू किया गया. इसके बाद गुजरात विधानसभा ने भी इस बिल को पास कर दिया है.

बीजेपी का UCC पर वैचारिक रुख 

बीजेपी जब देश में UCC लागू करने की बात करती है तो उसका अभिप्राय है कि पूरे भारत में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना और संपत्ति संबंधी कानून सभी नागरिकों के लिए एक समान हों, चाहे वे किसी भी धर्म के हों. 

बीजेपी का समान नागरिक संहिता (UCC) पर वैचारिक रुख रहा है. यह संविधान के अनुच्छेद 44 पर आधारित है, जो राज्य को पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है. बीजेपी मानती है कि देश में एक राष्ट्र-एक कानून का सिद्धांत लागू होना चाहिए. 

बीजेपी का मानना है कि अलग-अलग धार्मिक व्यक्तिगत कानून राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं और कुछ समुदायों में महिलाओं के साथ भेदभाव को बढ़ावा देते हैं. UCC के जरिए बहुविवाह, असमान उत्तराधिकार जैसी प्रथाओं को समाप्त कर सभी नागरिकों को लिंग और धर्म के आधार पर समान अधिकार दिए जाएंगे. 

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समान नागरिक संहिता को लागू करना वर्षों से बीजेपी के घोषणापत्र का हिस्सा रहा है. 2024 के घोषणापत्र में बीजेपी ने कहा था, "जब तक भारत समान नागरिक संहिता नहीं अपनाता, तब तक लैंगिक समानता नहीं हो सकती." 

बीजेपी पहले तो इसे संसद में कानून बनाकर पूरे देश में लागू करना चाहती थी. लेकिन NDA सहयोगी के विरोध, विपक्ष की आपत्ति, सिविल सोसाइटी और आदिवासी समूहों की नाराजगी के बाद पार्टी से राज्यवार लागू कर रही है. 

इस सिलसिले में असम तीसरा राज्य है जहां UCC पर सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं. 

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