बैंक फ्रॉड केस में अनिल अंबानी को झटका, हाईकोर्ट ने चार हफ्ते की मोहलत ठुकराई

24 दिसंबर 2025 को जस्टिस मिलिंद जाधव की बेंच ने अंतरिम राहत देते हुए कहा था कि RBI के निर्देशों के तहत होने वाले फॉरेंसिक ऑडिट को वैधानिक ऑडिट के मानकों पर खरा उतरना चाहिए. अब डिवीजन बेंच के इस फैसले के बाद बैंकों की फ्रॉड कार्रवाई का रास्ता फिर से साफ हो गया है. 

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अनिल अंबानी को हाई कोर्ट से झटका, बैंकों की फ्रॉड कार्रवाई पर लगी रोक हटी अनिल अंबानी को हाई कोर्ट से झटका, बैंकों की फ्रॉड कार्रवाई पर लगी रोक हटी

विद्या

  • मुंबई ,
  • 23 फरवरी 2026,
  • अपडेटेड 2:39 PM IST

मुंबई से बड़ी खबर है. उद्योगपति अन‍िल अंबानी को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उस सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें बैंकों की फ्रॉड प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी. सोमवार को चीफ जस्टिस श्रीय चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम ए. अंखाड़ की डिवीजन बेंच ने साफ कहा कि अपीलें मंजूर की जाती हैं. चुनौती दिए गए आदेश में गंभीर खामियां हैं. कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को 'गलत और त्रुटिपूर्ण' करार दिया.

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अंबानी की ओर से पेश वकीलों ने फैसले पर चार हफ्ते की रोक लगाने की मांग की, लेकिन बेंच ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि जब आदेश को अवैध और अनियमित पाया गया है, तो उस पर रोक लगाना गलत को जारी रखने जैसा होगा. दरअसल, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, इंड‍ियन ओवरसीज बैंक और ऑडिट फर्म BDO इंड‍िया एलएलपी ने सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी थी. सिंगल जज ने बैंकों को अंबानी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था.

आरकॉम के पूर्व नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके अनिल अंबानी ने तीन बैंकों के खिलाफ अलग-अलग याचिकाएं दाखिल कर नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी. 24 दिसंबर 2025 को जस्टिस मिलिंद जाधव की बेंच ने अंतरिम राहत देते हुए कहा था कि RBI के निर्देशों के तहत होने वाले फॉरेंसिक ऑडिट को वैधानिक ऑडिट के मानकों पर खरा उतरना चाहिए. अब डिवीजन बेंच के इस फैसले के बाद बैंकों की फ्रॉड कार्रवाई का रास्ता फिर से साफ हो गया है. 

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क्या है पूरा केस? 

उद्योगपति अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ कुछ बैंकों ने उनके लोन खाते को 'फ्रॉड' घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की थी. बैंकों का कहना था कि फॉरेंसिक ऑडिट में गड़बड़ियां सामने आईं. अंबानी ने इस कार्रवाई को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर दिसंबर 2025 में सिंगल बेंच ने अंतरिम राहत देते हुए बैंकों की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. बाद में बैंकों ने डिवीजन बेंच में अपील की. अब हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच का आदेश रद्द कर दिया है. साथ ही अंबानी की चार हफ्ते की मोहलत की मांग भी ठुकरा दी गई है. अब बैंक RBI नियमों के तहत आगे की कार्रवाई कर सकेंगे. 

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