दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत मंडपम के पास प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के 10 कार्यकर्ताओं के मामले में बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने 10 में से 9 आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया, जबकि एक आरोपी सिद्धार्थ अवधूत को 4 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रखा गया.
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25-25 हजार रुपये के बॉन्ड पर जमानत
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपियों की कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. 9 कार्यकर्ताओं को 25-25 हजार रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी गई. जमानत पाने वालों में कृष्णा हरि, कुंदन यादव, नरसिम्हा यादव, अजय सिंह, सौरभ, अरबाज खान, अजय कुमार विमल, राजा गुर्जर और जितेंद्र यादव शामिल हैं. वहीं, कोर्ट ने सिद्धार्थ अवधूत की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए उन्हें 4 दिन की और पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.
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भारत मंडपम में आखिर हुआ क्या था?
दरअसल, दिल्ली के भारत मंडपम में AI समिट का आयोजन हुआ था, जिसमें देश-दुनिया के बड़े नेता और दिग्गज कंपनियों के सीईओ हिस्सा लेने पहुंचे थे. इसी दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की थी. हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने एक्शन लिया और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का आरोप था कि उदय भानु चिब इस पूरे हंगामे के मास्टरमाइंड थे और उन्होंने गैरकानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा की थी.
अनीषा माथुर