'बोझ मत उठाइए, आपके बेटे की कोई गलती...', अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए पायलट के पिता से SC

सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में कहा कि किसी ने भी पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल को दोषी नहीं ठहराया है. अदालत ने उनके पिता पुष्कर सभरवाल की याचिका पर केंद्र और DGCA से जवाब मांगा है.

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और डीजीसीए से जवाब मांगा है. (File Photo: ITG) सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और डीजीसीए से जवाब मांगा है. (File Photo: ITG)

अनीषा माथुर / सृष्टि ओझा

  • नई दिल्ली,
  • 07 नवंबर 2025,
  • अपडेटेड 12:24 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहमदाबाद प्लेन क्रैश जुड़े मामले पर सुनवाई की. इस अदालत ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर के पायलट-इन-कमांड, दिवंगत कैप्टन सुमीत सभरवाल के पिता से कहा, "देश में कोई भी यह नहीं मानता कि यह पायलट की गलती थी."

जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्य बागची की बेंच ने यह टिप्पणी 91 साल के पुष्कर सभरवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए की. पुष्कर सभरवाल ने इस क्रैश की एक स्वतंत्र और तकनीकी रूप से सही जांच की मांग की है, जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें.

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हमदर्दी जताते हुए, बेंच ने याचिकाकर्ता पुष्कर सभरवाल को भरोसा दिलाया कि इस हादसे के लिए उनके बेटे को दोषी नहीं ठहराया जा रहा है.

'यह बोझ नहीं उठाना चाहिए...'

जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह क्रैश हुआ, लेकिन आपको (पिता को) यह बोझ नहीं उठाना चाहिए कि इसके लिए आपका बेटा दोषी है. कोई भी उसे किसी भी चीज़ के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता."

जस्टिस बागची ने आगे कहा, "अभी तक पायलट के खिलाफ कोई आरोप नहीं है. जांच रिपोर्ट में सिर्फ दोनों पायलटों के बीच हुई बातचीत रिकॉर्ड की गई है, इसमें किसी पर दोष नहीं डाला गया है."

याचिका में क्रैश की नई जांच की मांग

सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन के ज़रिए, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एयरक्राफ्ट (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) रूल्स के नियम 9 के तहत सिर्फ़ शुरुआती जांच की गई थी, जबकि नियम 11 के तहत पूरी, स्वतंत्र जांच की ज़रूरत थी. उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अज्ञात भारतीय सूत्रों के हवाले से पायलट की गलती का इशारा किया गया था. 

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यह भी पढ़ें: अहमदाबाद प्लेन क्रैश: उड्डयन मंत्री ने US मीडिया रिपोर्ट्स को​ किया खारिज, बोले- AAIB जांच पर रखें भरोसा

जस्टिस बागची ने जवाब दिया, “तो आपका केस वॉल स्ट्रीट जर्नल के खिलाफ़ होना चाहिए था. प्रेस में लगाए गए आरोप के लिए एक सही फॉरम की ज़रूरत है, न कि रिट याचिका की.”

कोर्ट ने केंद्र और DGCA से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) और दूसरे अधिकारियों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है. जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से कहा, "त्रासदी की वजह कुछ भी हो, पायलट इसका कारण नहीं है."

इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी.

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