महाराष्ट्र निकाय चुनाव: अब 21 दिसंबर को घोषित होंगे नतीजे, बॉम्बे HC का चुनाव आयोग को निर्देश

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने राज्य चुनाव आयोग को सभी नगर परिषद और नगर पंचायत के नतीजे 21 दिसंबर को घोषित करने का निर्देश दिया है. आज हुए मतदान के नतीजे कल, 3 दिसंबर को घोषित होने थे. साथ ही जिन 20 जगहों पर आयोग ने चुनाव स्थगित किया था, वहां अब 20 दिसंबर को चुनाव होंगे और नतीजे एक साथ 21 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे.

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बॉम्बे हाईकोर्ट (File Photo:ITG) बॉम्बे हाईकोर्ट (File Photo:ITG)

मुस्तफा शेख

  • मुंबई ,
  • 02 दिसंबर 2025,
  • अपडेटेड 12:38 PM IST

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को झटका देते हुए स्पष्ट आदेश दिया है कि आज (2 दिसंबर) हो रहे सभी नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के परिणाम कल (3 दिसंबर) की बजाय 21 दिसंबर को ही घोषित किए जाएंगे. साथ ही जिन 20 से अधिक स्थानों पर आयोग ने चुनाव स्थगित कर दिए थे, जहां 20 दिसंबर को मतदान होगा और 21 दिसंबर को ही सभी जगहों के परिणाम एक साथ घोषित करने होंगे.

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दरअसल, राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रक्रियात्मक अनियमितताओं और कुछ अदालती मामलों का हवाला देकर कुल 288 में से कम से कम 20-24 नगर परिषदों व नगर पंचायतों में चुनाव स्थगित कर दिया था. अब इन जगहों पर चुनाव 20 दिसंबर को होंगे और सभी चुनावों के नतीजे 21 दिसंबर को घोषित करने होंगे. हालांकि, राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी तक हाईकोर्ट के फैसले पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.

CM फडणवीस ने किया था फैसला का विरोध

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा 288 स्थानीय निकायों में से 24 में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव स्थगित करने के फैसले की तीखी आलोचना करते हुए आयोग के स्थगित करने के फैसले को 'मनमाना, कानूनी रूप से अस्थिर और सैकड़ों उम्मीदवारों के साथ गहरा अन्याय' करार दिया था. उन्होंने कहा था कि उम्मीदवारों ने पूरी चुनावी तैयारी और प्रचार कर लिया था, फिर भी आयोग ने एकतरफा फैसला लिया.

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'मैं ये नहीं कहूंगा आयोग ने गलती की'

 

 

हाईकोर्ट के आज के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए CM फडणवीस ने कहा, 'उन्होंने फैसला नहीं देखा है, अगर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है तो उसका पालन करना होगा. 'मैं ये नहीं कहूंगा कि राज्य चुनाव आयोग ने गलती की है, लेकिन उन्होंने कानून की गलत व्याख्या की है. सिर्फ़ इसलिए कि कोई अदालत गया है, चुनाव स्थगित कर दिया गया है, जबकि अदालत ने कोई स्थगन नहीं दिया है.'

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