बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को समस्त हिंदू अघाड़ी के हिंदुत्व समर्थक नेता मिलिंद एकबोटे को धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष गतिविधि के बीच अंतर करने को कहा. मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने कहा, 'आपको धार्मिक गतिविधि में सरकार की संलिप्तता और धर्मनिरपेक्ष गतिविधि के बीच अंतर करना चाहिए. हज हाउस का निर्माण एक धर्मनिरपेक्ष गतिविधि है. यह कोई धार्मिक गतिविधि नहीं है. खुद को भ्रमित न करें.'
याचिकाकर्ता की दलील
एकबोटे ने एक रिट याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने मांग की थी कि पुणे में एक निर्माणाधीन हज हाउस को ध्वस्त कर दिया जाए. पीठ ने इस रिट याचिका को जनहित याचिका (पीआईएल) में बदल दिया क्योंकि इसमें एकबोटे का कोई व्यक्तिगत हित नहीं था. अदालत ने पुणे नगर निगम को एकबोटे की याचिका पर जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है और उनके वकील को केवल भूमि उपयोग के निर्माण के लिए कथित "भूमि उपयोग में परिवर्तन" तक ही अपने तर्क को सीमित रखने के लिए कहा है.
पुणे नगर निगम ने कही ये बात
गुरुवार को सुनवाई के दौरान, एकबोटे के वकील कपिल राठौड़ ने दावा किया कि विशेष भूमि पुणे के कोंडवा क्षेत्र और उसके आसपास के लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आरक्षित थी. उन्होंने कहा कि हज हाउस के निर्माण के लिए भूमि का उपयोग बदल दिया गया है. पुणे नगर निगम की ओर से पेश वकील अभिजीत कुलकर्णी ने कहा कि जमीन का उपयोग नहीं बदला गया है. उन्होंने कहा कि विभिन्न समुदायों को अपनी सांस्कृतिक और सामुदायिक गतिविधियों के लिए जगह मिलती है. उन्होंने बताया कि, इमारत की दो मंजिलों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनसे जवाब में हलफनामा दाखिल करने को कहा.
राठौड़ ने दिया ये तर्क
राठौड़ ने हालांकि तर्क दिया कि 'हज हाउस का निर्माण धार्मिक गतिविधि से संबंधित है. भूमि का उपयोग बदल दिया गया है. उन्होंने हज हाउस के निर्माण का ब्लू प्रिंट भी बदल दिया है. वर्तमान परिदृश्य में हज हाउस का निर्माण स्वीकार्य नहीं है. एक ही समुदाय को लाभ कैसे मिलता है?' राठौड़ ने कहा, 'पंढरपुर में लाखों श्रद्धालु आते हैं लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है.'
पीठ ने राठौड़ से सिर्फ हज हाउस मामले पर ध्यान केंद्रित करने को कहा. पीठ ने कहा, 'भूमि उपयोग में बदलाव कहां है? यदि आप मंदिर बनाएंगे तो क्या उसका उपयोग सभी के लिए किया जाएगा? कृपया पहले एक मामला बनाएं और निर्णय दिखाएं कि हज हाउस का निर्माण नहीं किया जा सकता है.'
पीठ ने कहा, 'आपने कहा कि भूमि उपयोग में बदलाव हुआ है.अपनी दलीलों में से किसी एक पैराग्राफ को इंगित करें. धार्मिक गतिविधि में राज्य की संलिप्तता की अनुमति नहीं है, यह कानून की स्थापित स्थिति है.'
विद्या