अरविंद केजरीवाल की ED द्वारा गिरफ्तारी गलत या सही? 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि ईडी ने साउथ ग्रुप द्वारा 45 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम रिश्वत के रूप में हस्तांतरित करने और इन पैसों का आम आदमी पार्टी द्वारा गोवा चुनावों में करने में आरोप लगाया है. लेकिन, जांच एजेंसी ने अपने इस दावे के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं मुहैया कराया है.

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल. (ANI) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल. (ANI)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 28 अप्रैल 2024,
  • अपडेटेड 4:20 PM IST

सुप्रीम कोर्ट कथित दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा. जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर सकती है. केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवैध है. उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि उनकी गिरफ्तारी 'स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव' और 'संघवाद' पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर एक अभूतपूर्व हमला है.

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अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका कहा है, 'लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मेरी गिरफ्तारी का तरीका और समय एजेंसी की मनमानी के बारे में बहुत कुछ कहता है. मेरी गिरफ्तारी आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद हुई.' केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी (AAP) और उसके नेताओं को 'कुचलने' के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ईडी और उसकी शक्तियों का दुरुपयोग किया है. 

केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के समय पर उठाया सवाल

याचिका में दावा किया गया है कि आम चुनावों की घोषणा होने और आदर्श आचार संहिता लागू होने के 5 दिन बाद ईडी ने एक मौजूदा मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय विपक्षी दलों में से एक के राष्ट्रीय संयोजक को अवैध रूप से गिरफ्तार किया. अरविंद केजरीवाल ने तर्क दिया है कि 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' के लिए 'लेवल प्लेइंग फील्ड' सभी दलों और नेताओं का अधिकार है और उनकी गिरफ्तारी से AAP के लिए इस शर्त का उल्लंघन हुआ है. 

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केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि ईडी ने साउथ ग्रुप द्वारा 45 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम रिश्वत के रूप में हस्तांतरित करने और इन पैसों का आम आदमी पार्टी द्वारा गोवा चुनावों में करने में आरोप लगाया है. लेकिन, जांच एजेंसी ने अपने इस दावे के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं मुहैया कराया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ईडी ने शीर्ष अदालत में दायर अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि उनकी गिरफ्तारी की एक वजह यह थी कि वह 9 बार तलब किए जाने के बावजूद जांच अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं हुए. 

ED ने कहा- केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता

शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी कर केजरीवाल की याचिका पर उससे जवाब मांगा था. इस सप्ताह की शुरुआत में शीर्ष अदालत में दायर अपने जवाबी हलफनामे में, ईडी ने दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के 'किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता' हैं और उनकी गिरफ्तारी पर्याप्त सबूतों के आधार पर हुई है. दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार करने के बाद ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं. यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था. 

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