जगदीश टाइटलर फिर से राजनीति में होंगे सक्रिय! दिल्ली कांग्रेस कमेटी में मिली जगह

पार्टी के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, जगदीश टाइटलर पार्टी के विभिन्न मंचों पर सक्रिय रहे हैं. चूंकि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस आंतरिक रणनीति शिविर का आयोजन कर रही है, इसलिए एक पूर्व सांसद और सीनियर नेता होने के नाते उन्हें समिति में शामिल किया गया है.

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जगदीश टाइटलर. -फाइल फोटो जगदीश टाइटलर. -फाइल फोटो

कुमार कुणाल

  • नई दिल्ली,
  • 04 जून 2022,
  • अपडेटेड 2:46 PM IST
  • पिछले साल भी दिल्ली कांग्रेस कमेटी में टाइटलर को मिली थी जगह
  • जगदीश टाइटलर पर 1984 में सिख दंगे भड़काने का आरोप है

कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जगह मिली है. दरअसल, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी चार से पांच जून को नव संकल्प शिविर को आयोजन कर रही है. इस शिविर में अलग-अलग स्तर की समितियां बनाई गई हैं. इनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल अफेयर्स के पैनल में जगदीश टाइटलर को सदस्य बनाया गया है. बता दें कि पिछले महीने जगदीश टाइटलर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की थी.

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पिछले साल भी दिल्ली कांग्रेस कमेटी में टाइटलर को मिली थी जगह

इससे पहले 30 अक्टूबर 2021 को जगदीश टाइटलर को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में स्थायी सदस्य मनोनित किया गया था जिसका जमकर विरोध किया गया था. पार्टी के अंदर भी सवाल खड़े होने लगे थे. साल 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर के चयन को शिरोमणि अकाली दल और भाजपा ने सिखों के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा बताया था. पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने भी जगदीश टाइटलर के मनोनयन पर सवाल खड़ा किया था. 

जगदीश टाइटलर पर 1984 में सिख दंगे भड़काने का आरोप है

गौरतलब है कि जगदीश टाइटलर पर सिख विरोधी दंगे भड़काने का आरोप है. हालांकि, टाइटलर के मामले में सीबीआई ने 2007, 2009 और 2014 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी लेकिन सिख विरोधी दंगों में अपना पति खोने वाली लखविंदर कौर की याचिका पर दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने सभी क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दिया था. जगदीश टाइटलर सभी आरोप नकारते रहे हैं.

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सिख विरोधी दंगे में टाइटलर के अलावा सज्जन कुमार भी आरोपी थे. सज्जन कुमार को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी. पिछले महीने राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगे के दौरान सरस्वती विहार के एक मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी. साथ ही कोर्ट ने सज्जन कुमार को बिना अनुमति देश न छोड़ने के निर्देश दिए थे. स्पेशल जज एमके नागपाल ने सज्जन कुमार को जमानत देने का आदेश दिया था.

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