दिल्ली-NCR की हवा साफ? ग्रैप-3 के हटाए गए प्रतिबंध, अब निर्माण और ध्वस्तीकरण पर रोक नहीं

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 29 अक्टूबर को ग्रैप-3 फेज को लागू किया था, जिसके बाद दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और ध्वस्तीकरण के कार्यों पर प्रतिबंध लग गया था. अब नए आदेश के बाद ये प्रतिबंध हट गए हैं. CAQM का कहना है कि प्रदूषण स्तर में सुधार आने के बाद तीसरे फेज के प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है.

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दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिन तक वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही. (फोटो- PTI) दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिन तक वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही. (फोटो- PTI)

पंकज जैन

  • नई दिल्ली,
  • 14 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 8:47 PM IST

दिल्ली-एनसीआर में वायु की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल रहा है. जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सोमवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तीसरे फेज ('गंभीर' वायु गुणवत्ता) के प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया है. अब दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप के फेज- I और II के तहत नियम लागू रहेंगे. पूरे एनसीआर में सभी संबंधित एजेंसियां वायु गुणवत्ता पर नजर रखेंगी और निगरानी, समीक्षा भी करेंगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि AQI का स्तर आगे 'गंभीर' श्रेणी में ना आ जाए.

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बता दें कि CAQM ने 29 अक्टूबर को ग्रैप-3 फेज को लागू किया था, जिसके बाद दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और ध्वस्तीकरण के कार्यों पर प्रतिबंध लग गया था. अब नए आदेश के बाद ये प्रतिबंध हट गए हैं. CAQM का कहना है कि प्रदूषण स्तर में सुधार आने के बाद तीसरे फेज के प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है. हालांकि, GRAP 1 और GRAP 2 से जुड़ी पाबंदियां जारी रहेंगी. 

दिल्ली में सोमवार को AQI 294 रहा

फिलहाल, अब एनसीआर में निर्माण और ध्वस्तीकरण के कार्य फिर से शुरू किए जा सकते हैं. हालांकि, संबंधित एजेंसियों और लोगों को धूल नियंत्रण के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. CQAM ने बताया कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सोमवार को 294 रहा, जो ग्रैप के फेज-3 लागू करने की सीमा से करीब 100 अंक नीचे था. CQAM ने ये भी कहा है कि एक्यूआई में आगे भी सुधार जारी रहने की संभावना है. अगले कुछ दिन तक दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में किसी भी तरह की गिरावट का संकेत नहीं है.

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29 अक्टूबर को ग्रैप-3 लागू हुआ था

बता दें कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार सुबह 'बेहद खराब' श्रेणी में देखने को मिली. सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 309 था. आज केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने एक आदेश में कहा- सब कमेटी ने समीक्षा के बाद ग्रैप के फेज- III (गंभीर वायु गुणवत्ता) के आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया है. दिल्ली-एनसीआर में 29 अक्टूबर ग्रैप का फेज-3 लागू किया गया था. 

ग्रैप-1 और 2 के प्रतिबंध लागू रहेंगे

GRAP के तीसरे फेज के तहत दिल्ली-एनसीआर में जरूरी परियोजनाओं को छोड़कर सभी निर्माण और ध्वस्तीकरण के कार्यों पर रोक लगा दी गई थी. ईंट भट्टों, हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर को भी संचालित करने की अनुमति नहीं थी. हालांकि, ग्रैप के चरण एक और दो के तहत प्रतिबंध इस क्षेत्र में लागू रहेंगे.

दिल्ली में वाहनों के चलने पर प्रतिबंध नहीं

दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए राजधानी में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध नहीं बढ़ाने का फैसला किया है. ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के फेज 3 के तहत इन वाहनों के चलने पर 13 नवंबर तक प्रतिबंध लागू था. सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने सोमवार को स्थिति की समीक्षा की और फैसला किया कि पाबंदियां नहीं बढ़ाई जाएंगी.

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AQI के स्तर की निगरानी करेगी दिल्ली सरकार

सरकार ने आगे कहा- दिल्ली के NCT के अधिकार क्षेत्र में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) चलाने के लिए लगाए गए प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रद्द किए जाते हैं. विभाग की ओर से सोमवार को जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि विभाग दिल्ली के एनसीटी में एक्यूआई स्तर की बारीकी से निगरानी करेगा और उसके अनुसार निर्देशों की समीक्षा की जाएगी.

नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना के आदेश थे

पिछले सप्ताह एक समीक्षा बैठक के दौरान परिवहन विभाग ने फैसला किया था कि ग्रैप के फेज 3 के तहत अगले कुछ दिनों तक प्रतिबंध लागू रहेगा. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था- 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तीसरे फेज के तहत दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चारपहिया वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा. परिवहन विभाग ने 7 नवंबर को जारी एक आदेश में कहा था कि नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले वाहनों के मालिकों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसके लिए 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.'

आपातकालीन सेवाओं और सरकारी और चुनाव संबंधी कार्यों के लिए लगाए गए वाहन प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे. परिवहन विभाग ने अपने आदेश में कहा था- 'संशोधित ग्रैप के चरण III के तहत दिल्ली में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल हल्के मोटर वाहन (चार पहिया वाहन) चलाने पर प्रतिबंध होगा. 

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