कोर्ट से CM केजरीवाल को झटका, ED की अर्जी पर 17 फरवरी तक पेश होने का आदेश

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. कारण, ईडी के बार-बार समन दिए जाने के बाद भी पेश न होने पर कोर्ट ने केजरीवाल को पेशी का समन जारी किया है. कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा है.

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सीएम केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है सीएम केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है

संजय शर्मा / कुमार कुणाल / सृष्टि ओझा

  • नई दिल्ली,
  • 07 फरवरी 2024,
  • अपडेटेड 5:33 PM IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. कारण, ईडी के बार-बार समन दिए जाने के बाद भी पेश न होने पर कोर्ट ने केजरीवाल को पेशी का समन जारी किया है. कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है. दरअसल, दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के 5 समन के बावजूद दिल्ली सीएम केजरीवाल के पेश न होने के खिलाफ ईडी द्वारा कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया और केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने का समन जारी किया. ACMM दिव्या मल्होत्रा ने ये आदेश दिया है.

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बता दें कि शराब नीति घोटाला मामले में ईडी दिल्ली के सीएम केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है. ईडी का तर्क है कि वह केस में केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है. इसको लेकर केजरीवाल को पांच बार समन जारी किया जा चुका है. हालांकि केजरीवाल ने इन समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया और ईडी के सामने पेश नहीं हुए. ईडी ने इसी महीने 2 फरवरी को ही 5वां समन जारी किया था. फिर भी केजरीवाल नहीं पेश हुए. इसके बाद ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

ईडी ने कोर्ट में दी ये दलीलें

कोर्ट में ईडी ने दलील दी कि केजरीवाल जानबूझकर समन पर पेश नहीं हुए. केजरीवाल ने जानबूझकर अलग-अलग तारीखों पर उन्हें जारी किए गए समन का पालन नहीं किया और उपस्थित नहीं हुए. केजरीवाल घटिया बहाने करते रहे. केजरीवाल को उनकी भूमिका और दूसरों की भूमिका का पता लगाने और अपराध से हुई आय का पता लगाने के लिए बुलाया गया था. केजरीवाल एक उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारी हैं जिनसे कानून का पालन करने की उम्मीद की जाती है. अगर इतने ऊंचे पद पर बैठे लोग कानून की अवहेलना करेंगे तो यह आम आदमी के लिए गलत उदाहरण होगा.

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केजरीवाल को कब-कब जारी हुए समन?

केजरीवाल को पिछली साल 2 नवंबर और 21 दिसंबर को और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी और 2 फरवरी को समन भेजा था. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़े हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले उन्हें समन क्यों भेजा गया है. उन्होंने कहा,'जांच को चलते हुए दो साल हो गए तो फिर लोकसभा चुनाव के पहले ही क्यों बुलाया जा रहा है. सीबीआई ने 8 महीने पहले बुलाया था. मैं गया भी था और जवाब भी दिए थे. अब लोकसभा चुनाव के पहले बुलाया जा रहा है तो उनका मकसद मुझसे पूछताछ करना नहीं है. वो लोग तो मुझे बुलाकर गिरफ्तार करना चाहते हैं. ताकि मैं प्रचार ना कर सकूं. नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए आज बीजेपी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है.'

कोर्ट को गुमराह कर रही केजरीवाल सरकार: एलजी

दिल्ली एलजी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सरकार कोर्ट को गलत जानकारी दे रही है और नई एक्साइज पॉलिसी के कार्यान्वयन में देरी कर रही है. दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने कहा कि हाईकोर्ट के समक्ष दिल्ली सरकार बार-बार झूठे दावों कर रही है. इनमें नई आबकारी नीति 2021-22 का कार्यान्वयन और शहर में अनुरूप और गैर-अनुरूप वार्डों की संबंधित सूची शामिल थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है. विवाद की जड़ नीति के क्रियान्वयन से जुड़ी फाइल है. 

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उन्होंने कहा कि फाइल को 18.08.2022 को एलजी की मंजूरी के लिए एक्साइज कमिश्नर द्वारा ट्रांसफर की गई थी. हालांकि, फाइल कथित तौर पर 16.01.2024 को एलजी सचिवालय में प्राप्त होने से पहले लगभग डेढ़ साल तक सरकार के भीतर एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर घूमती रही. इसके बावजूद, दिल्ली सरकार के वकील अदालत को सूचित करते रहे कि फाइल एलजी की मंजूरी का इंतजार कर रही है, इस तरह सितंबर 2022 से अदालत को गुमराह किया जा रहा है.

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