सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को लेकर बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि जो लोग सोशल मीडिया से पैसे कमाते हैं, उनका कंटेंट फ्री स्पीच नहीं बल्कि कॉमर्शियल स्पीच माना जाएगा यानी अब उन पर कड़े नियम लागू होंगे. साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) को निर्देश दिया गया है कि सोशल मीडिया पर कंटेंट और भाषा को लेकर साफ गाइडलाइन्स बनाई जाएं.