फेमस फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा न सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए बल्कि अपने बेबाक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं. इसके अलावा उन्हें अक्सर ही किसी न किसी मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए देखा जाता है. वहीं सुुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने इन कुत्तों को 8 हफ्तों में सड़कों से हटाकर शेल्टर होम्स में शिफ्ट करने का आदेश दिया है. अब इस पर राम गोपाल वर्मा का रिएक्शन आया है.
डॉग लवर्स पर क्या बोले राम गोपाल वर्मा?
राम गोपाल वर्मा ने अपने एक्स अकाउंट पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए है. जो इस समय काफी सु्र्खियों में बना हुआ है. फिल्म मेकर ने डॉग लवर्स पर तंज कसते हुए लिखा, 'हे, डॉग लवर्स, आप सभी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कु्त्तों के साथ हो रहे अन्याय पर जोर-जोर से चिल्ला रहे हैं. लेकिन तब कहां थे जब चार साल की बच्ची को सड़क पर दिनदहाड़े बेरहमी से मार दिया गया? इसी तरह हर साल हजारों लोगों पर हमले होते हैं, तब आपका प्यार कहां था? क्या दया उन लोगों के लिए ही रिजर्व है, जिनकी दुम हिलती है?
वहीं एक दूसरे ट्वीट में फिल्म मेकर ने लिखा, 'कुत्ता वफादार तभी होता है, जब वह बेवफाई करना नहीं जानता.. और मैं सभी कट्टर कुत्ता प्रेमियों से कहता हूं, जब आप कहते हैं कि 'कुत्ते इंसानों से बेहतर हैं' तो यह आपके आस-पास के खास इंसानों पर कंमेंट है, न कि आपके खास कुत्तों पर.'
अपने अगले ट्वीट में फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने कुत्तों द्वारा जन सुरक्षा, खासकर बच्चों के लिए पैदा होने वाले खतरे पर जोर दिया. उन्होंने लिखा, 'सार यह है कि कोई भी ईश्वर द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी से प्यार कर सकता है, चाहे वह इंसान हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, मच्छर हो, चूहा हो, कोरोना वायरस हो, जब तक वे अपने घर में हों. लेकिन यहां हम आवारा कुत्तों द्वारा सड़कों पर बच्चों को मारने की बात कर रहे हैं.'
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने कहा, 'यदि कुत्तों से प्यार करने वाले लोग सरकारी एडमिनिस्ट्री को दोषी ठहरा रहे हैं तो उन्हें अधिकारियों और राजनेताओं के पैरों और शरीर के अलग-अलग पार्ट पर काटना चाहिए ताकि वो जल्दी समाधान में तेजी ला सकें... लेकिन गरीब बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए, जिन्हें सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्ते बेरहमी से मार रहे हैं.'
क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश?
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को दिल्ली-NCR के सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते के अंदर सड़क से हटाने और उन्हें शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था. कोर्ट ने हिदायत भी दी थी, कि ये कुत्तें सड़कों पर वापस नहीं लौटना चाहिए.
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