पश्चिम बंगाल में 4 मई को होने वाली मतगणना यानी नतीजों के दिन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. घड़ी की सुइयां जैसे-जैसे नतीजों के करीब पहुंच रही हैं, राज्य की सियासत ने एक नया मोड़ ले लिया है. ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. मामला चुनाव आयोग के उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें कहा गया है कि बंगाल चुनाव की गिनती के दौरान हर काउंटिंग टेबल पर सुपरवाइजर या असिस्टेंट में से कम से कम एक कर्मचारी केंद्र सरकार या पब्लिक सेक्टर यानी PSU से होगा. टीएमसी को यह नियम ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
इस पूरे मामले पर मुख्य न्यायाधीश के निर्देश के बाद याचिका को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. अब शनिवार को जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी. मामला मतगणना से जुड़ा होने के कारण इसे प्राथमिकता के आधार पर सुना जा रहा है.
आजतक के पास सुप्रीम कोर्ट में दाखिल टीएमसी की उस याचिका की कॉपी है, जिसमें पार्टी ने चुनाव आयोग के फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं. याचिका में टीएमसी ने मुख्य रूप से ये बातें कही हैं.
दरअसल, यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब बंगाल के एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की ओर से एक आदेश जारी किया गया. इसमें कहा गया कि हर काउंटिंग टेबल पर सुपरवाइजर या असिस्टेंट में से कम से कम एक कर्मचारी केंद्र सरकार या PSU का होना चाहिए. टीएमसी का कहना है कि ऐसा आदेश केवल मुख्य चुनाव आयोग ही जारी कर सकता है, एडिशनल सीईओ के स्तर पर यह फैसला नहीं लिया जा सकता. पार्टी का यह भी तर्क है कि चुनाव आयोग की खुद की गाइडबुक में कहीं भी यह जरूरी नहीं बताया गया है कि काउंटिंग स्टाफ में केंद्रीय कर्मचारियों को रखना अनिवार्य है.
अदालत में अपनी आशंका जताते हुए ममता TMC ने कहा कि इस फैसले से मतगणना की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं. पार्टी का तर्क है कि केंद्र सरकार एक राजनीतिक दल के अधीन होती है, ऐसे में वहां के कर्मचारियों की तैनाती से चुनाव का लेवल प्लेइंग फील्ड यानी बराबरी का माहौल बिगड़ सकता है. तृणमूल को डर है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कहीं किसी तरह का पक्षपात न हो जाए.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या कहा था?
बता दें कि इससे पहले टीएमसी इस मामले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट भी गई थी, लेकिन वहां से उसे राहत नहीं मिल पाई. हाई कोर्ट ने साफ कहा कि काउंटिंग स्टाफ की नियुक्ति करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है और गाइडलाइन के मुताबिक, स्टाफ केंद्र या राज्य, दोनों जगहों से लिया जा सकता है. कोर्ट ने यह भी भरोसा दिलाया कि काउंटिंग प्रक्रिया में पहले से कई सुरक्षा इंतजाम मौजूद हैं, जैसे सीसीटीवी निगरानी, माइक्रो ऑब्जर्वर और उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट.
हाई कोर्ट के मुताबिक, सिर्फ आशंका या शक के आधार पर इस पूरी प्रक्रिया में दखल देने की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि चुनाव के दौरान अदालत को सावधानी बरतनी चाहिए और अगर नतीजों के बाद कोई विवाद होता है, तो उसे चुनाव याचिका (Election Petition) के जरिए चुनौती दी जा सकती है. इसी के बाद हाई कोर्ट ने टीएमसी की याचिका खारिज कर दी थी.
अब हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद टीएमसी ने बिना देर किए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. पार्टी की पूरी कोशिश है कि मतगणना से पहले इस मुद्दे पर कोई ठोस फैसला आ जाए. अब सबकी नजरें कल होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, क्योंकि इसका सीधा असर 4 मई को होने वाली काउंटिंग की प्रक्रिया पर पड़ना तय है.
संजय शर्मा / सृष्टि ओझा