देश की राजधानी दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया 2 मार्च 2026 से शुरू होने वाली है. उसे पहले शिक्षा विभाग की ओर से दाखिले को लेकर सर्कुल जारी किया गया है. शिक्षा विभाग ने सेशन 2026-27 के लिए नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में एडमिशन के लिए सर्कुलर जारी किया है. यह खबर उन पैरेंट्स के लिए बेहद खास है जो अपने बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवाना चाहते हैं. इससे जुड़ी जारी डिटेल सर्कुलर में दी गई है.
2 मार्च से शुरू होगी प्रक्रिया
बता दें कि नर्सरी में एडमिशन प्रोसेस की शुरुआत 2 मार्च 2026 से शुरू होने वाली है. इसके लिए केवल राजधानी में रहने वाले बच्चे ही आवेदन कर सकते हैं. नियमों के मुताबिक, जो बच्चे स्कूल के पास रहते हैं उन्हें ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी. वहीं, अगर बच्चा स्कूल से 1 किलोमीटर के दायरे में रहता है तो उसे सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी. 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी. लेकिन अगर बच्चा स्कूल से 3 किलोमीटर की दूरी पर रहता है तो, पैरेंट्स को शपथ-पत्र देना होगा.
इन दिन से मिलेंगे आवेदन फॉर्म
नर्सरी एडमिशन के लिए एडमिशन फॉर्म स्कूलों में 2 मार्च से 16 मार्च 2026 तक मिलेंगे. वहीं, फॉर्म लेने और जमा करने का समय सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक रखा गया है. वहीं, इवनिंग शिफ्ट वाले स्कूलों में टाइमिंग दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक रहेगी. फॉर् को भरकर उसे स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में डालना होगा. इसके लिए किसी भी तरह की कोई फीस नहीं लगेगी.
18 मार्च तक कर सकते हैं सुधार
गौर करने वाली बात यह है कि 18 मार्च 2026 को स्कूल सभी आवेदनों की लिस्ट जारी करेंगे. इसमें अगर कोई गलती या कमी हुई तो उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी. पैरेंट्स अपनी गलतियां देखकर सुधार कर सकते हैं. इसके बाद 20 मार्च 2026 को लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉट्स) निकाली जाएगी. इसके बाद चयनित बच्चों की सूची 23 मार्च 2026 को स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएंगी. चयनित बच्चों को 24 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक स्कूल में दाखिला लेना होगा. लेकिन इस दौरान अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो वेटिंग लिस्ट बनेगी, जिसके लिए एडमिशन 4 अप्रैल से 7 अप्रैल 2026 तक होंगे.
होनी चाहिए इतनी उम्र
बच्चे की उम्र 31 मार्च 2026 तक निर्धारित की जाएगी. नर्सरी में बच्चे की उम्र 3 साल से ज्यादा और 4 साल से कम होनी चाहिए. केजी के लिए 4 साल से ज्यादा और 5 साल से कम होनी चाहिए जबकि कक्षा 1 के लिए 5 साल से ज्यादा और 6 साल से कम उम्र होनी चाहिए. वहीं, उम्र की गणना जन्म प्रमाण पत्र के बेसिस पर की जाएगी. इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट लगाना होगा. इनमें बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र, बच्चे की फोटो और अगर कोई आरक्षण है तो उसका प्रमाण पत्र देना होगा. लेकिन अगर बच्चा दिव्यांग है या वंचित वर्ग से है तो डॉक्यूमेंट न होने पर भी 30 दिन के लिए अस्थायी दाखिला मिल सकता है. हालांकि, बाद में डॉक्युमेंट्स जमा करने होंगे.
इन वर्ग के बच्चों को मिलेगा आरक्षण
नर्सरी एडमिशन में आरक्षण को लेकर नियम पूरी तरह से साफ हैं. अनुसूचित जाति (SC) के लिए यह 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए यह 7.5 प्रतिशत, दिव्यांग बच्चों के लिए 3 प्रतिशत और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 2 प्रतिशत सीटें रखी गई है. यह आरक्षण प्राइवेट स्कूलों को लागू किया जाता है, ताकि सभी बच्चों को बराबर अवसर मिले. एडमिशन के बाद 6 महीने के अंदर बच्चे का टीकाकरण प्रमाण पत्र स्कूल में जमा करना होगा. टीका नहीं हुआ हो तो, एडमिशन रुक सकता है.
सुशांत मेहरा