झारखंड: शख्स ने पत्नी को फोन पर दिया तीन तलाक, पीड़िता पहुंची थाने, लगाया ये आरोप

पीड़िता ने एसपी को आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है. वहीं, पीड़िता के वकील ने उसके पति के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है. उन्होंने कहा कि जब पूरे देश में तीन तलाक प्रतिबंधित है तो ऐसे में यह कानूनन जुर्म है और इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए.

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मसीदा खातून ने अपने पति पर तीन तलाक देने का आरोप लगाया है. मसीदा खातून ने अपने पति पर तीन तलाक देने का आरोप लगाया है.

सत्यजीत कुमार

  • गिरिडीह,
  • 02 अक्टूबर 2021,
  • अपडेटेड 5:29 PM IST
  • शख्स ने पत्नी को फोन पर दिया तीन तलाक
  • पत्नी का आरोप- पति का है दूसरे महिला के साथ संबंध

तीन तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने के बाद भी तीन तलाक का मामला थम नहीं रहा है. ऐसा ही एक मामला गिरिडीह जिले के घोड्थम्भा थाना क्षेत्र से सामने आया है. घोड्थम्भा थाना क्षेत्र के करमाटांड़ के रहने वाले मो कय्यूम की बेटी मसीदा खातून ने अपने पति द्वारा फोन पर तीन तलाक देने का आरोप लगाया है.

पति द्वारा तीन तलाक देने के बाद पीड़िता न्याय के लिए कानून का सहारा ले रही है. पीड़िता ने एसपी को आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है. वहीं, पीड़िता के वकील ने उसके पति के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है. उन्होंने कहा कि जब पूरे देश में तीन तलाक प्रतिबंधित है तो ऐसे में यह कानूनन जुर्म है और इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए.

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पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी तीन साल पहले कोडरमा जिले के जयनगर स्थित हाजी मोहल्ला के रहने वाले शहंशाह से मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुई थी. शादी के बाद उसे एक डेढ़ साल की बच्ची भी है. करीब दो महीने पहले पति और ससुराल के अन्य सदस्यों ने मारपीट कर उसे घर से भगा दिया. जिसके बाद वह अपने मायके घोड्थम्भा में रह रही थी.

27 सितंबर को उसके पति ने फोन किया और फोन पर ही उसे तीन तलाक दे दिया. जिसके बाद उसका रो-रोकर बुरा हाल है. पीड़िता मसीदा खातून ने अपने पति शहंशाह और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाया है. तलाक देने का कारण पूछे जाने पर पीड़िता ने अपने पति का दूसरी महिला के साथ संबंध होने का आरोप लगाया है.

एसडीपीओ को जांच का आदेश: एसपी

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गिरिडीह के एसपी अमित रेणु ने कहा कि पीड़िता की आवेदन के आलोक में राजधनवार के एसडीपीओ को जांच करने का आदेश दिया गया है. सभी बिंदु पर जांच का आदेश दिया गया है. जो भी दोषी है उसपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दोषी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

(सूरज सिन्हा के इनपुट्स के साथ )

 

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