क्या आपका पैन कार्ड (PAN Card) 1 अक्तूबर 2024 से पहले जारी किया गया है? क्या आपने अपना पैन-आधार लिंक कर लिया है? अगर नहीं, तो फिर ये लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है. आज 31 दिसंबर PAN-Aadhaar Link करने की लास्ट डेट है और ये जरूरी काम करने में ही भलाई है, नहीं तो आपको पैन कार्ड बेकार हो सकता है. इसके डिएक्टिवेट किया जा सकता है और ऐसा होने पर ये किसी काम का नहीं रहेगा. बिना इसके आपको कई तरह का फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है.
इन PAN Card धारकों के लिए जरूरी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने भारतीय Tax Acts के तहत पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना अनिवार्य किया है. लेकिन यहां ध्यान रहे कि इस काम को करने के लिए 31 दिसंबर 2025 की तय डेडलाइन सिर्फ ऐसे पैन कार्ड धारकों के लिए जरूरी है, जिन्हें उनका PAN Card 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नंबर का उपयोग करके जारी किया गया था. इस संबंध में इनकम टैक्स विभाग ने बीते 3 अप्रैल 2025 की एक अधिसूचना जारी की थी और कहा था कि ऐसे यूजर्स को इस साल के अंतिम दिन तक AN-Aadhaar Link प्रोसेस पूरा करना होगा.
1 जनवरी से PAN Card बेकार!
अगर आपने आपना पैन आधार लिंक नहीं किया है, तो फिर अन्य कामों को छोड़कर ये जरूरी काम फटाफट कर लें. नहीं तो नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 से ऐसे यूजर्स का पैन कार्ड निष्क्रिय किया जा सकता है. इसके बाद आप इसका उपयोग किसी भी फाइनेंशियल काम में नहीं कर सकेंगे. बता दें कि निष्क्रिय पैन कार्ड (Inoperative PAN Card) का उपयोग करना आयकर एक्ट की धारा 272B के तहत अवैध है और ऐसा करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
अन्य परेशानियों की बात करें, तो पैन डिएक्टिव होने से फाइनेंशिय ट्रांजैक्शंस, बैंक अकाउंट ओपनिंग से लेकर ITR भरने जैसे जरूरी काम भी नहीं किए जा सकेंगे. KYC संबंधी रुकावट के कारण म्यूचुअल फंडों और ब्रोकरों द्वारा सेवाएं निलंबित की जा सकती हैं. यही नहीं रिफंड में देरी और स्रोत पर अधिक टैक्स कटौती जैसी समस्याओं का सामना भी करा पड़ सकता है.
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आजतक बिजनेस डेस्क