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अब नहीं चलेगी लापरवाही! 31 मार्च के बाद रद्द होगा आपका पैन कार्ड

aajtak.in
  • 17 मार्च 2020,
  • अपडेटेड 9:06 AM IST
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लंबे समय से आयकर विभाग की ओर से लोगों को आधार-पैन लिंकिंग के लिए कहा जा रहा है. लेकिन अब भी करोड़ों लोग हैं जिन्होंने ये काम नहीं कराया है.

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अगर आप भी उनमें से हैं तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल, आयकर विभाग ने एक बार फिर अलर्ट करते हुए 31 मार्च की निर्धारित समय-सीमा तक आधार—पैन लिंक करने को कहा है.

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आयकर विभाग ने पिछले महीने कहा था कि अगर 31 मार्च तक पैनकार्ड को आधार से नहीं जोड़ा जाता है, यह (पैन) काम नहीं करेगा.आयकर विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 27 जनवरी 2020 तक 30.75 करोड़ पैन आधार से जोड़े जा चुके हैं.

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हालांकि, 17.58 करोड़ पैन को आधार से जोड़ना बाकी है. ऐसे में 17 करोड़ से अधिक पैन कार्डधारकों के लिए 31 मार्च का दिन काफी अहम हो जाता है.

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ये है पैन-आधार लिंकिंग का तरीका

- सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा.
-यहां बाईं तरफ आपको आधार लिंक का विकल्प दिखाई देगा.
- इसके बाद नया पेज खुलेगा, जिसके सबसे ऊपर लाल रंग में लिखा Click here मिलेगा.

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- अगर आपने पहले ही अपना पैन और आधार लिंक किया है, तो इसका स्टेटस इस पर क्लिक कर वेरिफाई कर सकते हैं.
- अगर लिंकिंग नहीं की है तो Click here के नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा एंटर करना होगा.
- इसके बाद Link Aadhar पर क्लिक करना होगा. इसके साथ ही लिंकिंग का प्रोसेस पूरी हो जाती है.

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- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर आधार को पैन से लिंक के स्‍टेटस की जानकारी ले सकते हैं.
- उदाहरण से समझें तो-  UIDPAN<स्पेस><12 अंक का आधार नंबर><स्पेस><10 अंक का पैन नंबर> टाइप कर एसएमएस करना होगा.
- इसके बाद जो जवाब आएगा उसमें यह पता चल जाएगा कि आपका आधार-पैन लिंक है या नहीं..









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