साड़ी, शर्ट, जींस और जूते... कपड़ों की शॉपिंग पर अब GST कट से आपका कितना पैसा बचेगा?

जीएसटी में बड़े बदलाव के बाद कपड़े और जूते के दाम घटने वाले हैं. 22 सितंबर के बाद अगर आप ब्रांडेड कपड़ों जैसे साड़ी, जींस, टी-शर्ट, शर्ट और अन्‍य ड्रेस की खरीदारी करते हैं तो आपको बड़ी छूट मिल सकती है. हालांकि शर्त है कि इनकी रेंज 2500 रुपये से कम होने चाहिए.

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जीएसटी कट के बाद कितने सस्‍ते हो जाएंगे कपड़े-जूते. (Photo: Social Media) जीएसटी कट के बाद कितने सस्‍ते हो जाएंगे कपड़े-जूते. (Photo: Social Media)

हिमांशु द्विवेदी

  • नई दिल्‍ली,
  • 04 सितंबर 2025,
  • अपडेटेड 6:18 PM IST

जीएसटी दरों में कटौती का ऐलान हो चुका है. 22 सितंबर से आम जरूरत की तमाम चीजों के दाम घटने वाले हैं, क्‍योंकि अब GST के तहत सिर्फ 2 टैक्‍स स्‍लैब 5 फीसदी और 18% रहेगा, जबकि 12% और 28% को टैक्‍स स्‍लैब को खत्‍म कर दिया जाएगा. इस बड़े बदलाव से खाने से कार बाइक तक सस्‍ती हो जाएंगी. साथ ही कपड़ा-जूता जैसे प्रोडक्‍ट्स के रेट में भी भारी कटौती होगी. 

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अगर आप भी 2 से 6 महीने के अंतराल में कपड़ा-जूता खरीदते हैं और इसपर करीब 10 हजार का बजट खर्च करते हैं तो आइए जानते हैं अब आपका बजट कितना कम हो सकता है. साथ ही एक शर्ट, टी-शर्ट और जूते पर कितने रुपये की छूट मिल सकती है?  

कपड़े और जूते पर कितना घटा जीएसटी
जीएसटी काउंसिल की बैठक में सिंथेटिक धागे, बिना बुने कपड़े, सिलाई धागा, स्टेपल फाइबर पर जीएसटी रेट को 12% और 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है. साथ ही रेडीमेड या अन्‍य कपड़े जैसे शर्ट, टीशर्ट, जींस, जिनकी कीमत ₹2,500 से अधिक नहीं है... इन चीजों पर जीएसटी 12% से कम करके 5% कर दिया है. 

इसके अलावा अगर आप ₹2,500 से कम कीमत के जूते भी खरीदते हैं तो इसपर 12% जीएसटी की जगह अब सिर्फ 5 फीसदी टैक्‍स देना होगा. लेकिन अगर आप 2500 रुपये से ज्‍यादा की कीमत के टीशर्ट, शर्ट और जूते खरीदते हैं तो आपको अब 18 फीसदी का टैक्‍स देना होगा. 

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साड़ी, जींस, टीशर्ट और शर्ट कितने सस्‍ते होंगे? 
नई जीएसटी दरें 5% ₹2,500 या उससे कम कीमत वाले सभी कपड़ों- साड़ी, शर्ट, ट्राउजर, रेडीमेड और अनस्टीच्ड कपड़े आदि पर लागू होगी.  इसका मतलब है कि अगर आप कोई शर्ट, टी-शर्ट या जींस के कपड़े, ज‍िनकी कीमत 2000 रुपये है खरीदते हैं तो इसपर 140 रुपये कीमत कम हो जाएगी. 

वहीं 18% GST प्रति पीस ₹2,500 से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर लागू होगा, जिसपर पहले 12 फीसदी जीएसटी लगता था. अब मान लीजिए आप कोई 3000 रुपये की साड़ी खरीदते हैं तो ये अब 3115 रुपये में मिलेगा. यानी इसमें आपको ज्‍यादा दाम देने पड़ेंगे.

जूते पर कितनी होगी छूट? 

  • 5% जीएसटी प्रति जोड़ी ₹2,500 या उससे कम कीमत वाले जूतों (चमड़े, रबर, प्लास्टिक सोल आदि) पर लागू होगा, जो पहले 12 फीसदी था. यानी अब अगर आप 2000 रुपये के जूते खरीदते हैं तो इसपर आपको 140 रुपये की बचत होगी. 
  • 18% जीएसटी प्रति जोड़ी ₹2,500 से अधिक कीमत वाले जूतों पर लगेगा. इसका मतलब है कि अगर आप 3000 रुपये के कोई जूते खरीदते हैं तो आपको ये अब 3115 रुपये में मिलेगा. 
  • 15000 रुपये की कीमत के जूतों पर पहले 28 फीसदी जीएसटी लगता था, जो अब 18 फीसदी कैटेगरी में होगा. यानी इसपर भी दाम कम होंगे. 

10 हजार के जूते और कपड़े पर कितनी छूट? 
अगर आप किसी माल में जाते हैं और ब्रांडेड कंपनियों के 2500 रुपये से कम रेंज के जूते और कपड़े- टी-शर्ट, शर्ट, साड़ी, जींस आदि की खरीदारी करते हैं और कुल खर्च 10,000 रुपये होता है तो अब इनपर जीएसटी 12 नहीं, बल्कि 5 फीसदी लागू होगा. 

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इस हिसाब से 5 फीसदी पर जीएसटी कैलकुलेट करें तो अब 10000 रुपये की जगह सिर्फ 9240 रुपये ही खर्च करने होंगे. यानी आपके जेब में 760 रुपये की बचत होगी. 

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