आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है.
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की एकल पीठ ने याचिका में उठाए गए मुद्दों पर सुनवाई कर CBI से जवाब-तलब किया है.
पिछले साल 13 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ करप्शन और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए थे. कोर्ट ने इस मामले में IPC की धारा 428, 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.
आईआरसीटीसी मामले में आरोप तय करने के आदेश को लालू यादव ने भी हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है. सीबीआई ने चार्जशीट में लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया है.
बता दें कि IRCTC के दो होटलों BNR होटल रांची और पुरी में होटलों के टेंडर में हुए भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर अपना पक्ष रखने को लालू, राबड़ी और अन्य आरोपियों को समन किया था.
IRCTC घोटाला क्या है?
लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे, जब केंद्र में UPA-1 सरकार थी. सीबीआई ने आरोप लगाया कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के अलग-अलग जोन में ग्रुप 'D' पोस्ट पर लोगों को नौकरी देने के बदले अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन-जायदाद ट्रांसफर करवाकर आर्थिक फायदा उठाया.
संजय शर्मा