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उपभोक्ता फोरम ने निजी अस्पताल पर पांच लाख रूपये का जुर्माना किया

उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में लापरवाही के आरोप में एक स्थानीय अस्पताल पर पांच लाख रूपये का जुर्माना किया है.

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उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में लापरवाही के आरोप में एक स्थानीय अस्पताल पर पांच लाख रूपये का जुर्माना किया है.

लापरवाही के चलते अस्पताल में एक जोड़े की मौत हो गई थी. इस संबंध में मंजूर अब्बासी नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी जिनके बेटे की मौत हुई थी.

उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ए के श्रीवास्तव ने गणेश अस्पताल को लापरवाही का दोषी ठहराया और उसे आदेश दिया कि वह अब्बासी को पांच लाख रूपये और मामले के खर्च के लिए आठ हजार रूपये का अतिरिक्त भुगतान करे.

फोरम ने इलाके के चिकित्सा प्रतिष्ठानों यह भी आदेश दिया कि मरीज के बिलों के भुगतान पर जोर देने के बजाय उन्हें प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराएं.

अब्बासी का पुत्र और उसकी प्रेमिका ने वर्ष 2002 में कथित तौर पर जहर खा लिया था जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया. लेकिन उनका इलाज इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहां इलाज के भुगतान की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं था.

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बाद में दोनों को एमएमजी अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में इस जोड़े की मौत हो गई.

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