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'आरोप संगीन, लेकिन अभी वो दोषी नहीं...', केजरीवाल को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं. निस्संदेह, गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अभी उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है. उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. वह समाज के लिए खतरा नहीं हैं.'

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अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए SC ने क्या कहा
अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए SC ने क्या कहा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है. अंतरिम जमानत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसजी से कहा, 'अगर आप बहस में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं.' सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मैंने एफिडेविट दायर कर दिया है. बेंच ने कहा कि हम 1 जून तक अंतरिम जमानत का आदेश दे रहे हैं.

सिंघवी ने मांगी 5 जून तक जमानत

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें 5 जून तक बाहर रहने की अनुमति दी जानी चाहिए जिस पर बेंच ने कहा, 'चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले खत्म हो जाता है. हम केजरीवाल को पर्याप्त समय दे रहे हैं. 

एसजी मेहता ने कहा, 'उन्हें (केजरीवाल को) केस के बारे में नहीं बोलना चाहिए और बेंच की ओर से दी गई तारीख पर सरेंडर करना चाहिए.' सिंघवी ने बेंच से 4 जून को चुनाव के नतीजे घोषित होने तक अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का अनुरोध किया था लेकिन बेंच ने सुनवाई के दौरान इससे इनकार कर दिया.

जमानत देते हुए कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अंतरिम जमानत का आदेश पारित करते हुए कहा, 'लोकसभा चुनाव इस साल की सबसे महत्वपर्ण घटना है. करोड़ों मतदाता अगले पांच साल के लिए इस देश की सरकार चुनने के लिए अपना वोट डालेंगे. आम चुनाव लोकतंत्र को जीवन शक्ति प्रदान करते हैं.'

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बेंच ने कहा, 'इसके महत्व को देखते हुए हम अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए उस तर्क को खारिज करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि जमानत देने से राजनेताओं को इस देश के सामान्य नागरिकों की तुलना में लाभकारी स्थिति में होने का फायदा मिलेगा.'

'केजरीवाल से समाज को खतरा नहीं है'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं. निस्संदेह, गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अभी उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है. उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. वह समाज के लिए खतरा नहीं हैं.'

अदालत ने कहा, 'वर्तमान मामले की जांच अगस्त 2022 से लंबित है. केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया. इससे भी अहम बात यह है कि गिरफ्तारी की वैधता और वैधानिकता को भी इस कोर्ट के सामने चुनौती दी गई है और हमें अभी इस पर अंतिम निर्णय देना बाकी है.' 

जेल सुप्रीटेंडेंट भरवाएंगे बेल बॉन्ड

सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अब बेल बॉन्ड सीधा जेल सुप्रीटेंडेंट के सामने भरना होगा. यानी अब ट्रायल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है. तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल के वकील रिलीज ऑर्डर लेकर जेल पहुंचेंगे. रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल नंबर-2 के सुप्रीटेंडेंट के पास जाएगा, जेल नंबर-2 में ही केजरीवाल बंद हैं. जेल सुप्रीटेंडेंट बेल बॉन्ड भरवाएंगे. कुछ कागजातों पर साइन करवाया जाएगा और केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे.

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