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मनी लॉन्ड्रिंग केस: HC पहुंचे जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, इस आधार पर मांगी जमानत

जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है. उन्होंने अपनी पत्नी की कैंसर की बीमारी को इसका आधार बनाया है. न्यायमूर्ति एन जे जमादार की एकल पीठ ने मंगलवार को कहा कि इस याचिका पर तीन मई को सुनवाई करेगी.

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नरेश गोयल ने बीमारी का हवाला देकर फिर मांगी जमानत...
नरेश गोयल ने बीमारी का हवाला देकर फिर मांगी जमानत...

जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है. उन्होंने अपनी पत्नी की कैंसर की बीमारी को इसका आधार बनाया है. न्यायमूर्ति एन जे जमादार की एकल पीठ ने मंगलवार को कहा कि इस याचिका पर तीन मई को सुनवाई करेगी.

नरेश गोयल ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी पत्नी और खुद की मेडिकल कंडिशन ने उनके मेंटल हेल्थ पर असर डाला है. एक मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं. याचिका में कहा गया है, "नरेश गोयल भविष्य के प्रति भयभीत हैं. उनके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं.''

याचिका में कहा गया है कि वर्तमान स्थिति में नरेश गोयल को अपनी पत्नी के साथ रहने की अनुमति नहीं देना बुनियादी मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है. इसमें कहा गया, "दोनों अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं. घातक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं. ऐसे में उन दोनों को एक साथ रहने की अनुमति दी जाए.''

बताते चलें कि नरेश गोयल को ईडी ने सितंबर 2023 में गिरफ्तार किया था. उन पर आरोप है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी और केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपए के लोन की हेराफेरी की थी. उनकी पत्नी अनीता गोयल को नवंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था.

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इस मामले में ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की थी. उनकी उम्र और चिकित्सीय स्थिति को देखते हुए उसी दिन विशेष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी. इस साल फरवरी में एक विशेष अदालत ने नरेश गोयल को इलाज के लिए दो महीने के लिए उनकी पसंद के अस्पताल में भर्ती होने की अनुमति दी थी.

हालांकि, विशेष अदालत ने यह कहते हुए उनको जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उन्हें उनकी पसंद के अस्पताल में इलाज मुहैया कराया जा रहा है. डॉक्टरों द्वारा उनकी देखभाल भी की जा रही है. कोर्ट ने यह भी कहा था कि गोयल की पत्नी का भी उसी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

नरेश गोयल ने इस मामले की योग्यता के आधार पर उच्च न्यायालय से भी जमानत मांगी और कहा कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है. उन्होंने दावा किया है कि केनरा बैंक से मिले लोन का पैसे का जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड द्वारा वैध व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था. 

 

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