केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों और PSU के तहत काम करने वाले करीब 1.5 करोड़ श्रमिकों के वैरिएबल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है. इससे उनकी न्यूनतम मजदूरी में इजाफा हुआ है.
रेलवे, खनन, बंदरगाह क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ
श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार ने केन्द्र सरकार, रेलवे, खानों, तेल क्षेत्रों, प्रमुख बंदरगाहों या केंद्र सरकार के किसी भी निगम (PSU) के तहत विभिन्न अनुसूचित रोजगार में लगे श्रमिकों का वैरिएबल महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है.
बिजनेस टुडे की खबर के मुताबिक महंगाई भत्ते को अब 105 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 210 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जिससे लगभग 1.5 करोड़ श्रमिकों को दैनिक मजदूरी में सीधा लाभ होगा.
Rate of VDA has been revised for Central sphere workers.
— Santosh Gangwar (@santoshgangwar) May 21, 2021
This will benefit about 1.50 crore workers engaged in various scheduled employments in central sphere across the country.https://t.co/dyBGEHRuUZ
1 अप्रैल 2021 से लागू होगा फैसला
मंत्रालय ने वैरिएबल महंगाई भत्ते में ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2021 से लागू की है. इस संबंध में मंत्रालय ने शुक्रवार 21 मई को आदेश भी जारी किया और श्रम मंत्री ने ट्विटर पर वीडियो साझा कर जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस बढ़ोत्तरी का लाभ मजदूरों को तत्काल मिलने लगेगा. इसका लाभ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले या दैनिक मजदूरों को भी मिलेगा.
केंद्र सरकार, रेलवे प्रशासन, खानों, तेल क्षेत्रों, प्रमुख बंदरगाहों या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी भी निगम के तहत प्रतिष्ठानों में विभिन्न अनुसूचित रोजगार में लगे श्रमिकों के लिए वैरिएबल महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया गया है।
— Santosh Gangwar (@santoshgangwar) May 21, 2021
लगभग 1.5करोड़ श्रमिकों को मिलेगा इस भत्ते का सीधा लाभ। pic.twitter.com/TU9tazW2fX
CPI-IW के आधार पर बढ़ा महंगाई भत्ता
सरकार ने स्पष्ट किया है कि श्रमिकों के वैरिएबल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी औद्योगिक श्रमिकों के खुदरा मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के औसत पर की गई है. इसके लिए जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 के बीच CPI-IW आंकड़ों को आधार बनाया गया.
सरकार ने सड़क निर्माण, भवन निर्माण, साफ-सफाई, पल्लेदारी, चौकीदारी, कृषि और खनन क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है.
मुख्य श्रम आयुक्त कराएंगे लागू
मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक केन्द्र सरकार के तहत काम करने वाले इन श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू कराने की जिम्मेदारी मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को दी गई है. उनके तहत काम करने वाले निरीक्षण अधिकारी इसे देशभर में लागू कराएंगे.