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यूपी में किराए पर घर लेना-देना हुआ आसान, अब सिर्फ 500 रुपये में बन जाएगा रेंट एग्रीमेंट

उत्तर प्रदेश में अब किराए पर घर लेना और देना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने घोषणा की है कि अब केवल 500 रुपये के स्टांप पर कानूनी रूप से मान्य रेंट एग्रीमेंट बनाया जा सकेगा. पहले या तो 100 रुपये के स्टांप पर बिना मजबूत वैधता के लिखापढ़ी होती थी या रजिस्ट्री कराने पर 4-5 प्रतिशत तक स्टांप शुल्क देना पड़ता था.

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नई व्यवस्था से कानूनी दस्तावेज बनाना सस्ता और आसान होगा. (Photo: Representational)
नई व्यवस्था से कानूनी दस्तावेज बनाना सस्ता और आसान होगा. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश में अब किराए पर घर लेना और देना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. इस संबंध में स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब केवल 500 रुपये के स्टांप पर रेंट एग्रीमेंट बनाया जा सकेगा. इससे किराएदार और मकान मालिक दोनों को राहत मिलेगी. 

किराए पर घर लेना और देना हुआ आसान

गाजीपुर पहुंचे मंत्री रविंद्र जायसवाल ने विभागीय अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की जानकारी दी और इसी दौरान स्टांप विभाग की नई व्यवस्था को लेकर यह अहम घोषणा की.

मंत्री ने बताया कि पहले 100 रुपये के स्टांप पर केवल लिखापढ़ी होती थी, जिसकी कोई मजबूत कानूनी वैधता नहीं होती थी. वहीं, यदि किराएदारी को रजिस्ट्री कार्यालय में पंजीकृत कराया जाता था तो 4 से 5 प्रतिशत तक स्टांप शुल्क देना पड़ता था, जो आम लोगों के लिए महंगा साबित होता था. 

केवल 500 रुपये में रेंट एग्रीमेंट की सुविधा

अब सरकार ने इस प्रक्रिया को सरल बनाते हुए केवल 500 रुपये में रेंट एग्रीमेंट की सुविधा उपलब्ध करा दी है, जिससे कम खर्च में कानूनी रूप से मान्य एग्रीमेंट बन सकेगा. उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था से किराएदारों को सुरक्षित तरीके से मकान मिल सकेगा और मकान मालिकों को भी कानूनी रूप से मजबूत दस्तावेज प्राप्त होगा.

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