पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बड़ा बदलाव किया है. अब नॉन-गवर्नमेंट कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपने रिटायमेंट फंड का 80 फीसदी अमाउंट एकमुश्त निकाल सकते हैं और एन्युटी खरीदने के लिए 20 फीसदी राशि छोड़ सकते हैं. पहले एकमुश्त 60 फीसदी राशि निकालने की अनुमति थी और 40 फीसदी एन्युटी खरीदना अनिवार्य था.
पीएफआरडीए की ओर से जारी यह नियम दिसबंर 2025 से प्रभावी माना जाएगा. यानी अभी कोई प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी रिटायर्ड होता है और वह एनपीएस सब्सक्राइबर है, तो 80 फीसदी एकमुश्त अमाउंट निकाल सकता है. सिर्फ 20 फीसदी राशि ही एन्युटी खरीदना अनिवार्य होगा. 20 फीसदी तक अमाउंट एन्युटी के माध्यम से खरीदने के बाद आपको हर महीने पेंशन का लाभ दिया जाएगा.
संशोधित नियम ऑल सिटिजन मॉडल और कॉर्पोरेट एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों पर लागू होते हैं. यह गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत मिलती है. पहले कम्रचारियों को रिटायरमेंट के बाद सेविंग का एक बड़ा हिस्सा पेंशन के लिए एन्युटी खरीदने के लिए किया जाता था.
20 फीसदी हुई एन्युटी की हिस्सेदारी
पहले इन कर्मचारियों को बचत का 40 फीसदी हिस्सा एन्युटी में खर्च करना पड़ता था और फिर इस आधार पर पेंशन दिया जाता था, लेकिन अब इसे घटाकर 20 फीसदी कर दिया गया है. इसका एक मतलब यह भी है कि आपके पेंशन का अमाउंट पहले की तुलना में कम हो जाएगा. एन्युटी रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन आय प्रदान करती है, जबकि मूलधन का शेष भाग एकमुश्त राशि के रूप में निकाला जा सकता है. एनपीएस के तहत न्यूनतम 15 वर्ष पूरे कर चुके, 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके या रोजगार की शर्तों के अनुसार रिटायर्ड हो चुके व्यक्ति के लिए यह नियम लागू होता है.
NPS निकासी का नियम- कौन कितना निकाल सकता है?
इस नियम में बदलाव के बाद अब एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए नियम बदल चुके हैं. विड्रॉल के अब अलग-अलग नियम लागू किए गए हैं. आइए जानते हैं कौन कितना अमाउंट निकाल सकता है और कौन एन्युटी खरीद सकता है.
60 साल से पहले निकासी के नियम
अगर कोई सब्सक्राइबर 60 साल की उम्र से पहले इस पेंशन स्कीम से निकलना चाहता है और 5 लाख रुपया डिपॉजिट है तो पूरा अमाउंट एनपीएस अकाउंट से निकाल सकता है, लेकिन 5 लाख से ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट रहने पर 20 फीसदी अमाउंट एकमुश्त निकाली जा सकती है. बाकी 80 फीसदी अमाउंट एन्युटी में जमा करना होगा.
60 वर्ष या उससे अधिक आयु में एनपीएस में शामिल होने वालों के लिए नियम
इन कस्टमर्स के लिए 12 लाख रुपये से कम डिपॉजिट अमाउंट है तो 100% एकमुश्त भुगतान की अनुमति है. एन्युटी खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है. लेकिन अगर अगर 12 लाख से ज्यादा अमाउंट है तो 80% तक की एकमुश्त राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं. कम से कम 20 फीसदी अमाउंट एन्युटी में लगा सकते हैं.
अगर किसी कस्टमर्स की मौत हो जाती है तो एपीडब्ल्यू का 100% तक नॉमिनी को भुगतान किया जा सकता है. इसके लिए एन्युटी खरीदने का विकल्प ऑप्शनल है.