scorecardresearch
 

बिहार: क्या आपकी गाड़ी भी सड़क किनारे खड़ी है? नया नियम आपको दे सकता है झटका!

बिहार में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग बेहद सख्त हो गया है. सड़क किनारे दो दिन से ज्यादा खड़ी गाड़ियों पर भारी जुर्माना, जब्ती और लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई होगी. सर्दियों में कोहरे के कारण खड़ी ट्रकें और कारें बड़े हादसों का कारण बनती हैं. इसी खतरे को खत्म करने के लिए अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. सरकार चाहती है कि लोग जागरूक होकर नियमों का पालन करें ताकि हादसे कम हों.

Advertisement
X
हाईवे पर खड़ी ट्रकें और कारें "साइलेंट किलर" बन जाती हैं. (Photo: Representational)
हाईवे पर खड़ी ट्रकें और कारें "साइलेंट किलर" बन जाती हैं. (Photo: Representational)

बिहार में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त मोड में आ गया है. परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने विभागीय अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि अगर कोई चार पहिया या भारी वाहन सड़क किनारे दो दिन से ज्यादा खड़ा पाया जाता है, तो सीधे कार्रवाई की जाएगी. इसमें भारी जुर्माना, वाहन जब्ती, और यहां तक कि ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन तक शामिल है.

ठंड में होते हैं भीषण हादसे
यह कदम सिर्फ नियमों को कड़े करने के लिए नहीं उठाया गया, बल्कि सड़क पर खड़े वाहनों की वजह से होने वाली मौतों को रोकने के लिए उठाया गया है. खासकर सर्दियों में कोहरे के दौरान हाईवे पर खड़ी ट्रकें और कारें "साइलेंट किलर" बन जाती हैं. कम दृश्यता के कारण कई बार पीछे से आ रहे वाहन उन्हें देख नहीं पाते और भीषण हादसे हो जाते हैं. हर साल ऐसे हादसों में दर्जनों लोग अपनी जान गंवाते हैं. इस बार विभाग ने तय किया है कि यह सिलसिला खत्म होना चाहिए.

अधिकारियों को दिए गए निर्देश
अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि हाईवे और मुख्य सड़कों पर खड़े संदिग्ध या लंबे समय से पार्क वाहनों की तुरंत पहचान कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. सरकार का उद्देश्य साफ है, सड़क पर खड़ा कोई वाहन भी उतना ही खतरनाक है जितना तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ी. इसलिए सड़क को सुरक्षित बनाना जरूरी है.

Advertisement

यह पहल सड़क सुरक्षा अभियान को नई दिशा दे सकती है. यदि लोग अपनी गाड़ियां सड़क पर छोड़ने की आदत छोड़ देते हैं, तो हादसों में कमी आना तय है. सरकार चाहती है कि लोग केवल जुर्माने के डर से नहीं, बल्कि जागरूकता से नियमों का पालन करें.

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Advertisement