PAKISTAN: 72 का बुजुर्ग, 12 साल की लड़की... होने वाली थी शादी, 5 लाख में पिता ने ही बेचा था, पुलिस ने बचाया

पाकिस्तान मीडिया आउटलेट एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर में पुलिस ने 12 साल की लड़की से शादी करने की कोशिश करने के आरोप में 72 साल के शख्स को अरेस्ट कर लिया. निकाह होने से पहले ही अधिकारियों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 17 जून 2024,
  • अपडेटेड 3:03 PM IST

पाकिस्तान में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक 72 साल का बुजुर्ग को 12 साल की लड़की से शादी करने जा रहा था. हालांकि, पुलिस ने किसी तरह उस शख्स को इसे अंजाम देने से रोक लिया. चौंकाने वाली बात यह है कि नाबालिग लड़की को उसके पिता ने ही 5 लाख रुपए में बेचा था. 

पाकिस्तान मीडिया आउटलेट एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर में पुलिस ने 12 साल की लड़की से शादी करने की कोशिश करने के आरोप में 72 साल के शख्स को अरेस्ट कर लिया. निकाह होने से पहले ही अधिकारियों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया. लड़की के पिता आलम सैयद पर आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी को 72 साल के दूल्हे हबीब खान को 5 लाख पाकिस्तानी रुपये में बेचा था.

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निकाह रजिस्ट्रार को भी किया गया गिरफ्तार

पुलिस ने हबीब खान को गिरफ्तार कर लिया है. लेकिन लड़की का पिता भागने में सफल रहा. 72 साल के आरोपी और लड़की के पिता दोनों के खिलाफ बाल विवाह निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस व्यवस्था में शामिल निकाह रजिस्ट्रार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

30 फीसदी लड़कियों की शादी 18 साल से पहले

बता दें कि पाकिस्तान में बाल विवाह की दर दुनिया में सबसे अधिक है. यहां अनुमानित 30 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है. शादी की कानूनी उम्र भी 16 साल है, लेकिन इसे लागू करना एक चुनौती बनी हुई है. ब्रिटिश काल के बाल विवाह निरोधक अधिनियम में विवाह के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, लेकिन इसमें अधिकतम एक महीने की कैद और 1,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है, जिसे अपराधियों को रोकने के लिए अपर्याप्त माना जाता है.

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पाकिस्तान में बाल विवाह को लेकर बुरे हालात

खैबर पख्तूनख्वा, वह प्रांत जहां विवाह का प्रयास किया गया, उन दो प्रांतों में से एक है, जिन्होंने बाल विवाह से निपटने के लिए अधिक मजबूत कानून नहीं बनाए हैं. यूनिसेफ के अनुसार, पाकिस्तान में करीब 1.9 करोड़ लड़कियों की शादी 18 साल की आयु से पहले कर दी जाती है. वहीं, करी 46 लाख लड़कियों की शादी 16 साल की आयु से पहले कर दी जाती है.

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