इमरान को अटॉक जेल में किया शिफ्ट, अरेस्ट होने से पहले समर्थकों को दिया ये मैसेज

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही कोर्ट ने उन पर 5 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है. इमरान को उनके लाहौर स्थिति आवास से अरेस्ट कर लिया गया है. अब उन्हें सड़क मार्ग से इस्लामाबाद लाया जा रहा है.

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 3 साल की सजा सुनाई गई है (फाइल फोटो) पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 3 साल की सजा सुनाई गई है (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • इस्लामाबाद,
  • 05 अगस्त 2023,
  • अपडेटेड 11:44 PM IST

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही कोर्ट ने उन पर 5 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है. इमरान को उनके लाहौर स्थिति आवास से अरेस्ट कर लिया गया है. अब उन्हें सड़क मार्ग से  इस्लामाबाद लाया जा रहा है. हालांकि पहले उन्हें हेलिकॉप्टर से लाए जाने की तैयारी की जा रही थीं, लेकिन बाद में इस प्लान को बदला गया है. मौसम खराब होने की वजह से ऐसा किया गया है. उधर, गिरफ्तारी से पहले इमरान ने अपने समर्थकों से कहा कि वह अपने हुकूक के लिए सड़कों पर उतरें, आजादी प्लेट में रखकर नहीं दी जाती, जंजीरें खुद से नहीं टूटतीं, तोड़नी पड़ती हैं, हालांकि इस्लामाबाद में अभी तक किसी तरह की कोई भी हिंसा या प्रदर्शन नहीं हुआ है.

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कड़ी सुरक्षा के बीच इमरान को अटॉक जेल में रखा

इमरान खान को पाकिस्तान के पंजाब की अटॉक जेल में रखा गया है. इमरान को शनिवार को इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना मामले में दोषी पाया. साथ ही उन्हें तीन साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान को कड़ी सुरक्षा के बीच पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की अटॉक जेल में रखा गया है.

इमरान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे 10 कार्यकर्ता गिरफ्तार

पाकिस्तान पुलिस ने पूर्व पीएम इमरान की गिरफ्तारी का विरोध करने पर 10 पीटीआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पुलिस ने शनिवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने का विरोध करने पर पीटीआई के 10 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है. 70 साल के इमरान खान को शनिवार को लाहौर में उनके ज़मान पार्क स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके तुरंत बाद इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट ने उन्हें तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी पाया और तीन साल की कैद की सजा सुनाई है.
 

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PTI ने कहा- हम कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहते
 

तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान की गिरफ्तारी पर पार्टी उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरेशी ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है. इसमें उन्होंने कहा कि हम कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते और न ही संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं. लेकिन असली आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा. शाह महमूद क़ुरैशी ने कहा कि हम समिति के निर्णयों और वकीलों से बातचीत करने के बाद आगे का फैसला करेंगे. 

इमरान की पार्टी ने खटखटाया लाहौर हाईकोर्ट का दरवाजा

इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट में याचिका दायर करेगी. तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष ने लाहौर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. तहरीक-ए-इंसाफ के नेता उमर खान नियाजी की ओर से लाहौर हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई. दायर याचिका में आईजी पाकिस्तान के पंजाब, सीसीपीओ लाहौर और अन्य को पक्षकार बनाया गया है. याचिका में कहा गया है कि इमरान खान को पुलिस ने अवैध तरीके से हिरासत में लिया था. साथ ही कहा कि इमरान खान का अपहरण किया गया है. 
 

क्या है तोशाखाना केस?

इमरान पर अपने कार्यकाल 2018 से 2022 के बीच पद का दुरपयोग करने का आरोप है. उन पर विदेश यात्राओं के दौरान मिले सरकारी उपहार को सस्ते दामों में खरीदने और भारी मुनाफे में बेचने का आरोप लगा था. इन उपहारों की कीमत 140 मिलियन रुपये (635,000 अमेरिकी डॉलर) से ज्यादा थी. इमरान खान ने कहा था, एक देश के राष्ट्रपति ने मेरे घर पर एक गिफ्ट भिजवाया था, जो मैंने तोशाखाना में जमा करा दिया. मैंने ये गिफ्ट उनकी मूल लागत से 50 फीसदी की दर पर खरीदे हैं. इमरान खान को उनके साढ़े तीन साल के प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल के दौरान दुनियाभर के कई नेताओं से 14 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत के 58 गिफ्ट मिले थे. उन्होंने आयकर रिटर्न में इन गिफ्ट्स की बिक्री का ब्योरा पेश नहीं किया था. ट्रायल कोर्ट ने यह आरोप सही पाए और इमरान को दोषी ठहराया. उसके बाद शनिवार को सजा का ऐलान किया.

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तोशाखाना केस में क्या-क्या हुआ?
 

पिछले साल पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने इसी मामले में इमरान को अयोग्य घोषित कर दिया था. ईसीपी ने 21 अक्टूबर 2022 को इमरान को तोशाखाना मामले में झूठे बयान और गलत घोषणा करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था. चुनाव आयोग ने इमरान पर पांच साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था. हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने आयोग के इस फैसले को पलट दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि  इमरान खान चुनाव के लिए अयोग्य नहीं हैं. सभी के लिए एक मानक होना चाहिए. इस मामले में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है. 


तोशाखाना को ऐसे समझिए...
 

पाकिस्तान में तोशाखाना एक सरकारी विभाग है, जहां अन्य सरकारों के प्रमुखों, विदेशी हस्तियों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए उपहारों को रखा जाता है. इन उपहारों को संग्रहित और लेखा-जोखा रहता है.

 

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